फिर विवादों में आई जॉन्सन एंड जॉन्सन कंपनी, पाउडर से हुई जानलेवा बीमारी

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वॉशिंगटन: बेबी केयर मार्केट में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी जॉन्सन एंड जॉन्सन को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। एक अमेरिकी कोर्ट ने उसे ग्राहक को 760 करोड़ मुआवजा देने का आदेश दिया है। निचली कोर्ट ने 240 करोड़ रुपए मुआवजा तय किया था, जिसे इस कोर्ट ने करीब तीन गुना बढ़ाकर 760 करोड़ रु. कर दिया।

न्यूजर्सी के 46 वर्षीय इन्वेस्टमेंट बैंकर स्टीफन लैंजो III और उनकी पत्नी केंड्रा ने जॉन्सन एंड जॉन्सन के बेबी पाउडर से मेसोथेलियोमा होने का दावा करते हुए मुआवजा मांगा था। मेसोथेलियोमा एक तरह का कैंसर है जो ऊतक, फेफड़ों, पेट, दिल और अन्य अंगों को प्रभावित करता है। कंपनी के बेबी पाउडर में एसबेस्टस होने की वजह से मेसोथेलियोमा होने का कंपनी के 120 साल के इतिहास में यह पहला मामला है। इस साल जनवरी में दर्ज केस में लैंजो ने आरोप लगाए थे कि वे 30 साल से कंपनी का बेबी पाउडर इस्तेमाल कर रहे हैं।

इसमें एसबेस्टस होने की वजह से उन्हें मेसोथेलियोमा हो गया है। लैंजो ने कहा कि कंपनी ने अपने उत्पादों पर किसी भी तरह की बीमारी या खतरा होने की कोई चेतावनी नहीं दी, जबकि कंपनी इस बारे में जानती है। जवाब में जॉन्सन एंड जॉन्सन ने दलील दी की लैंजो जिस घर में रहते हैं उसके बेसमेंट में लगे पाइप में एसबेस्टस लगा है। लैंजो जिस स्कूल में पढ़ते थे, उसमें भी एसबेस्टस था।

लेकिन कोर्ट ने इनकी दलील नहीं सुनी और याचिकाकर्ता को मुआवजे की रकम तीन गुना बढ़ा दी। इसका 70% जॉन्सन एंड जॉन्सन जबकि बाकी 30% पाउडर सप्लाय करने वाली कंपनी इमेरीज टैल्क चुकाएगी। हालांकि दोनों कंपनियों ने अपने उत्पादों को बेहतर बताते हुए इस फैसले को चुनौती देने की बात कही है।

2 साल में 5950 करोड़ का जुर्माना, सिर्फ एक केस जीती
पिछले दो साल में जॉन्सन एंड जॉन्सन के मामले में 7 बड़े फैसले हुए हैं। इनमें कोर्ट ने कंपनी पर करीब 5,950 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। हालांकि 2700 करोड़ के एक केस में फैसला कंपनी के पक्ष में रहा। पिछले अगस्त में कंपनी को अलबामा की एक महिला को ओवेरी के कैंसर के मामले में 475 करोड़ का मुआवजा देना पड़ा था। इसके बाद मिसौरी के 5 मामलों में कोर्ट ने 1996 करोड़ का जुर्माना लगाया था। टैल्कम पाउडर से ओवेरी का कैंसर होने का पहला मामला 1971 में सामने आया था।

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