लखनऊ: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को साल 2004 में लगी एनजीओ लोक प्रहरी की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आदेश दिए है कि उत्तर प्रदेश के अब तक बन चुके मुख्यमंत्रियों को अपना निवास स्थान यानी सरकारी बंगलों को खाली करना होगा। जिसके लिए कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्रियों को महज 2 महीने का समय दिया है।
कोर्ट ने 2014 में इस पर सुनवाई पूरी कर ली थी, लेकिन अपना आदेश सुरक्षित रखा था। अब कोर्ट के आदेश के बाद करीब 7 पूर्व मुख्यमंत्रियों या उनके परिवारों को दो महीने में सरकारी बंगले खाली करने होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2016 में भी उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्रियों को बंगले खाली करने का आदेश दिया था।
इस पर अखिलेश सरकार ने पुराने कानून में संशोधन कर यूपी मिनिस्टर सैलरी अलॉटमेंट एंड फैसेलिटी अमेंडमेंट एक्ट 2016 विधानसभा से पास करा लिया था। इसमें सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन सरकारी बंगला आवंटित करने का प्रावधान किया गया था।
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब अखिलेश यादव, मायावती, राजनाथ सिंह, कल्याण सिंह को प्रदेश में मिला सरकारी बंगला खाली करना होगा।
Supreme Court quashed the law passed by Uttar Pradesh govt granting permanent residential accommodation to former Chief Ministers of the state. The Court in its order said that Former CMs of the state are not entitled to government bungalows. pic.twitter.com/8VBRl4KKnY
— ANI (@ANI) May 7, 2018
पद छोड़ने के बाद उसमें और आम नागरिक में कोई अंतर नहीं
न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि कानून में संशोधन संवैधानिक अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात है क्योंकि यह संविधान के तहत प्रदत्त समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है। पीठ ने कहा कि यह संशोधन ‘मनमाना, भेदभाव करने वाला’ और समानता के सिद्धांत का उल्लंघन करने वाला है। न्यायालय ने कहा कि एक बार कोई व्यक्ति सार्वजनिक पद छोड़ देता है तो उसमें और आम नागरिक में कोई अंतर नहीं रह जाता।
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