नाबालिक से दुष्कर्म का गुनहगार आसाराम को हुई उम्रकैद

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नई दिल्ली: नाबालिग से दुष्कर्म मामले में दोषी करार दिए गए आसाराम को उम्रकैद की और अन्य दो दोषियों को 20-20 साल कैद की सजा सुनाई गई है। जोधपुर कोर्ट में आज इस मामले में आसाराम समेत 3 लोगों को दोषी करार दिया गया और दो आरोपियों को बरी कर दिया गया।

जस्टिस मधुसूदन शर्मा ने जोधपुर जेल में अपना यह फैसला सुनाया। बहस के दौरान वकीलों ने आसाराम की अधिक उम्र का हवाला देने हुए उनके लिए कम सजा मांग की थी। जोधपुर की कोर्ट ने सुरक्षा कारणों से सेंट्रल जेल परिसर में ही फैसला सुनाने का निर्णय किया था। कोर्ट ने अासाराम के अलावा सह अारोपी शरतचंद्र और शिल्पी को भी दोषी करार दिया है। वहीं शिवा और प्रकाश को बरी किया गया है। फैसले के मद्देनजर केंद्र सरकार ने दिल्ली, राजस्थान, गुजरात और हरियाणा को सुरक्षा कड़ी करने के निर्देश दिए हैं।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सजा का ऐलान होते ही आसाराम बापू सर पकड़कर रोने लगा। वहीं खबर है कि आसाराम को उम्रकैद की सजा सुनने के बाद पीड़िता का परिवार खुश हुआ और कहा आज हमारी बेटी सही मायनों में आजाद हुई है। जब वह घर जैसे मंदिर में भी खुद को जेल का कैदी समझे बैठी थी। बता दें सजा के बाद से पीडिता की चारों तरफ तारीफ की जा रही है कि इतनी बड़ी शख्सियत होते हुए लड़की ने अपना बयान नहीं बदला। बताया जाता है।

12 जमानत याचिकाएं लगाईं, सभी खारिज :
एक सितंबर, 2013 को गिरफ्तारी के बाद से आसाराम जेल में है। बाहर निकलने को आसाराम ने 12 जमानत याचिकाएं लगाई। इनमें से 6 तो ट्रायल कोर्ट में और तीन-तीन राजस्थान हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट में खारिज हुईं। आसाराम पर गुजरात में भी दुष्कर्म का एक मामला चल रहा है।

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