नई दिल्ली: अगर आप भी डिजिटल वॉलिट जैसे पेटीएम या अन्य ऐप का इस्तेमाल करते हैं तो ये खबर आपके लिए जाननी जरूरी है। दरअसल डिजिटल वॉलिट इस्तेमाल करने वालों यूजर्स को 28 फरवरी तक अपना केवाईसी (नो योर कस्टमर्स) पूरा करना होगा। नहीं तो आपको अपने डिजिटल वॉलिट से पैसे इस्तेमाल करने में दिक्कत आ सकती है।
जानकारों का कहना है कि जो केवाईसी पूरी नहीं करेगा, उन ग्राहकों को सिर्फ 10 हजार रुपये तक की ट्रांजेक्शन फैसेलिटी मिलेगी। हालांकि, अगले 12 महीने में उनको भी केवाईसी पूरा करना जरूरी है, नहीं तो अकाउंट भी बंद हो सकता है।
आपको बता दें कि RBI की 2 महीने की बढ़ाई गई डेडलाइन अब खत्म होने जा रही है। पर अभी भी KYC जमा करने वाले कस्टमर्स की संख्या बेहद कम है। इससे पहले अक्टूबर में आरबीआई ने 31 दिसंबर 2017 तक यूजर्स का केवाईसी वेरिफिकेशन पूरा करने के आदेश दिए थे।
RBI ने अक्टूबर में डिजिटल वॉलिट्स और प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स के लिए सख्त KYC नियम पेश किया। इसे ऐसे वॉलेट्स के लिए भी अनिवार्य कर दिया गया है, जिसके यूजर्स महीने में 10 हजार रुपये से अधिक लोड नहीं कर सकते। इस शर्त को पूरा नहीं करने वाले वॉलिट्स पर ऑपरेशनल बैन की चेतावनी दी गई थी।
क्या थे आरबीआई के डिजिटल वॉलिट को लेकर आदेश-
नए कस्टमर को साइनअप के दौरान न्यूनतम केवाईसी जानकारी प्रदान करना आवश्यक है। न्यूनतम केवाईसी जानकारी में ओटीपी सत्यापित मोबाइल नंबर, नाम और कोई भी एक पहचान प्रमाण संख्या (आधार, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, नरेगा कार्ड, पैन और ड्राइविंग लाइसेंस) शामिल है।
इन कस्टमर के लिए अधिकतम बैलेंस राशि और मासिक खर्च 10,000 रुपये तक सीमित होगा। वे अन्य वॉलेट या बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर नहीं कर सकेंगे। मौजूदा कस्टमर को 28 फरवरी 2018 तक न्यूनतम केवाईसी जानकारी देने की आवश्यकता होगी।
कैसे कराएं केवाईसी?
पेटीएम पूर्ण केवाईसी करना आसान, सुरक्षित और मुफ्त है। इसमें आधार का उपयोग करते हुए बायोमेट्रिक विवरणों की पुष्टि होती है। रोजाना लाखों लोग पेटीएम पूर्ण केवाईसी प्रक्रिया में भरोसा करते हैं।
क्या है केवाईसी करने के फायदे
पूर्ण केवाईसी पेटीएम कस्टमर असीमित मासिक खर्च के साथ 1 लाख रुपये का वॉलेट बैलेंस का भी लाभ उठा सकता है।दूसरी ओर, न्यूनतम केवाईसी पेटीएम कस्टमर के पास अधिकतम वॉलेट बैलेंस सीमा और मासिक खर्च सीमा 10,000 रु तक ही सीमित होती है।
पूर्ण केवाईसी पेटीएम कस्टमर वॉलेट में जमा पैसों को अन्य वॉलेट और बैंक खातों में बिना किसी रुकावट के ट्रांसफर कर सकते हैं। आरबीआई के नए नियमों के अनुसार, न्यूनतम- केवाईसी वॉलेट कस्टमर को एक दूसरे को पैसे भेजने या किसी भी बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जो कस्टमर निर्धारित समय में अपना पेटीएम पूर्ण केवाईसी पूरा नहीं करेंगे, वो अपने पेटीएम वॉलेट में कैशबैक प्राप्त नहीं कर सकेंगे।
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