केंद्र सरकार ने सरकारी भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक (Paper Leak Bill) या नकल जैसी गड़बड़ियों पर लगाम लगाने के लिए 5 फरवरी को लोकसभा में एक विधेयक पेश किया। यह बिल लोकसभा में पास हो गया है और अब इसे राज्यसभा में पेश किया जाएगा। इसमें परीक्षाओं में गड़बड़ी करने वालों और संगठनों के लिए कम से कम 3 साल और अधिकतम 10 साल की जेल की सजा और 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है।
यह बिल कानून बनता है तो पुलिस को बिना किसी वारंट के संदिग्धों को गिरफ्तार करने का अधिकार होगा। आरोपियों को जमानत नहीं मिलेगी और इन अपराधों को समझौते से नहीं सुलझाया जा सकेगा। बिल में बताए गए किसी भी अपराध की जांच पुलिस उपाधीक्षक या सहायक पुलिस आयुक्त के पद से नीचे का अधिकारी नहीं करेगा। इस बिल में संघ लोक सेवा आयोग (UPSC), कर्मचारी चयन आयोग (SSC), रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB), बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (IBPS) और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षाओं को शामिल किया गया है।
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The landmark “The Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Bill,2024” passed by #LokSabha today. It seeks to provide a level playing field & save the meritorious and deserving from the ordeal of being wronged by sinful operators of malpractices. https://t.co/Xu4BSaU1Vk
— Dr Jitendra Singh (@DrJitendraSingh) February 6, 2024
परीक्षा सेंटर पर होगी कार्रवाई
अगर किसी गड़बड़ी में परीक्षा सेंटर की भूमिका पाई जाती है तो उस सेंटर को 4 साल के लिए सस्पेंड किया जाएगा। इसके अलावा परीक्षा में गड़बड़ी कराने में मिलीभगत पाए जाने पर सेंट्रल एजेंसी पर भी 1 करोड़ तक का जुर्माना लगेगा। बिल में जेल की सजा का भी प्रावधान है।
केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने ये विधेयक लोकसभा में पेश किया। उन्होंने कहा, ‘अभी केंद्र सरकार और उसकी एजेंसियों के पास परीक्षाओं में पेपर लीक या नकल जैसे अपराधों से निपटने के लिए कोई ठोस कानून नहीं है। इसलिए यह जरूरी है कि परीक्षा प्रणाली की कमजोरियों का फायदा उठाने वालों की पहचान की जाए और उनसे सख्ती से निपटा जाए।’
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इन 15 में गड़बड़ियों पर होगी जेल
- आंसर-की या पेपर लीक में दूसरे लोगों के साथ आपकी मिलीभगत होने पर।
- क्वेश्चन पेपर या आंसर-की लीक करने पर।
- बिना अधिकार प्रश्नपत्र या ओएमआर शीट देखने या अपने पास रखने पर।
- परीक्षा के दौरान किसी भी अनधिकृत व्यक्ति द्वारा एक या ज्यादा सवालों के उत्तर बताने पर।
- परीक्षा में कैंडिडेट को किसी भी तरह से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से उत्तर लिखने में मदद करने पर।
- आंसर शीट या ओएमआर शीट में गड़बड़ी करने पर।
- बिना अधिकार या बिना किसी बोनाफायड एरर के असेसमेंट में कोई हेरफेर करने पर।
- किसी भी परीक्षा के लिए केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मानकों और नियमों की जानबूझकर अनदेखी या उल्लंघन करने पर।
- किसी भी ऐसे दस्तावेज से छेड़छाड़ करने पर जो कैंडिडेट की शॉर्टलिस्टिंग या उसकी मेरिट या रैंक निर्धारित करने के लिए जरूरी है।
- परीक्षा के संचालन में गड़बड़ी कराने की नीयत से जानबूझकर सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने पर।
- कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर रिसोर्स या किसी भी कंप्यूटर सिस्टम से छेड़खानी करने पर।
- एग्जाम में घपला करने की नीयत से कैंडिडेट के सीटिंग अरेंजमेंट, एग्जाम डेट या शिफ्ट के आवंटन में हेरफेर करने पर।
- पब्लिक एग्जाम अथॉरिटी या सर्विस प्रोवाइडर या किसी भी सरकारी एजेंसी से संबंधित लोगों को धमकाने या किसी परीक्षा में अड़चन पैदा करने पर।
- पैसे ऐंठने या धोखाधड़ी करने के लिए फर्जी वेबसाइट बनाने पर।
- फर्जी परीक्षा कराने, फर्जी एडमिट कार्ड या ऑफर लेटर जारी करने पर।
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