uttarakhand ucc bill: उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी ने विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी UCC बिल पास हो गया। इस बिल के कानून बनते ही उत्तराखंड में लिव इन रिलेशन में रह रहे लोगों को रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी हो जाएगा। ऐसा नहीं करने पर 6 महीने तक की सजा हो सकती है। इसके अलावा पति या पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरी शादी भी गैर-कानूनी मानी जाएगी। जानेंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है और इसके लागू होने पर उत्तराखंड में क्या बदल जाएगा?
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