बिना सुनवाई के 4 साल: उमर खालिद को क्यों नहीं मिल रही जमानत? स्वरा भास्कर ने उठाई आवाज, देखें VIDEO

दोषी न होने की दलील देने और यह कहने के बावजूद कि उन्होंने केवल शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन में भाग लिया था, खालिद की जमानत हासिल करने के प्रयासों को बार-बार अस्वीकार कर दिया गया है।

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उमर खालिद (Umar Khalid) नाम तो याद होगा..नहीं.. सीएए-एनआरसी के विरोध में 4 साल से जेल में बंद मुस्लिम युवक। शायद एक युवा छात्र का ऐसा परिचय काफी है। दिल्ली पुलिस द्वारा फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों में छात्र कार्यकर्ता उमर खालिद (Umar Khalid) को मुख्य साजिशकर्ता के रूप में नामित किए जाने के चार साल बाद भी खालिद बिना किसी मुकदमे या जमानत के तिहाड़ जेल में कैद है।

दोषी न होने की दलील देने और यह कहने के बावजूद कि उन्होंने केवल शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन में भाग लिया था, खालिद की जमानत हासिल करने के प्रयासों को बार-बार अस्वीकार कर दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने अक्सर माना है कि यूएपीए जैसे विशेष कानूनों के तहत अपराधों के लिए भी ‘जमानत एक नियम है’, लेकिन खालिद को अभी भी महत्वपूर्ण कानूनी बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है।

13 सितंबर को लोगों ने सोशल मीडिया पर खालिद (Umar Khalid) की रिहाई और निष्पक्ष सुनवाई की मांग की। एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, “आज उमर खालिद को बिना जमानत, ट्रायल या अपराध के जेल में रखे जाने के 4 साल पूरे हो गए हैं। यह एक ऐसे देश में एक विडंबना है जिसे लोकतंत्र माना जाता है। यह शर्म की बात है और जो हमारी न्याय प्रणाली की शर्मनाक गवाही है।”

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सोशल मीडिया पर उठी रिहाई की मांग
खालिद  (Umar Khalid) के साथ एकजुटता कार्यक्रम के तहत ‘कैदी नंबर 626710’ डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग की गई, जिसे प्रसिद्ध फिल्म निर्माता ललित वचानी ने बनाया है, जो खालिद की राजनीतिक यात्रा के साथ-साथ, 2016 से मुख्यधारा की मीडिया द्वारा खालिद को बदनाम करने और उनके करीबी साथियों के अनुभवों को दर्शाती है। फिल्म की स्क्रीनिंग उसी दिन यानी 13 से 15 सितंबर के बीच दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय और अशोका विश्वविद्यालय में भी की गई और साथ ही, कोलकाता, मुंबई, कर्नाटक और केरल सहित पूरे भारत में विभिन्न एकजुटता कार्यक्रमों में दर्जनों स्क्रीनिंग की गई।

जेएनयू की पूर्व छात्रा, राजनीतिक कार्यकर्ता और खालिद की दोस्त अपेक्षा प्रियदर्शनी ने कहा कि, “देश भर में फिल्म की स्क्रीनिंग उमर की गिरफ्तारी के चार साल पूरे होने पर आयोजित की गई है, और इसमें उस अन्याय को दर्शाया गया है जिसका सामना वह और अन्य सीएए विरोधी कार्यकर्ता कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें अदालतों में सुनवाई का मौका भी नहीं मिल रहा है, जबकि बलात्कारियों और हत्यारों को न्यायपालिका जमानत और पैरोल पर रिहा कर रही है।”

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उमर खालिद क्यों गिरफ्तार किया?
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के एक एक्टिविस्ट और पूर्व छात्र खालिद (Umar Khalid) पर नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के विरोध के बाद 2020 के दंगों के दौरान हिंसा भड़काने की साजिश के “मास्टरमाइंड” होने का आरोप है। उन्हें 13 सितंबर, 2020 को विवादास्पद आतंकवाद विरोधी कानून गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम, 1967 (यूएपीए) के तहत गिरफ्तार किया गया था।

अबतक क्या हुआ उमर खालिद के केस में
2020 के दंगों के बाद, दिल्ली पुलिस ने विभिन्न मामलों में 2,500 से अधिक व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। उनमें से, खालिद (Umar Khalid) पर 17 अन्य लोगों के साथ एक बड़ी साजिश के मामले में आरोप लगाया गया था, जिनमें से कई को तब से जमानत मिल गई है। खालिद को पहली बार मार्च 2022 में कड़कड़डूमा कोर्ट और बाद में अक्टूबर 2022 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने जमानत देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद, उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में अपील की।

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फरवरी 2024 तक, 11 महीनों के दौरान उनकी याचिका को 14 बार स्थगित किया जा चुका था। स्थगन को अक्सर अनुपस्थित वकीलों या अभियोजन पक्ष के अनुरोधों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता था। कुछ मामलों में, बेंच की संरचना या अन्य शेड्यूलिंग संघर्षों के मुद्दों के कारण मामले को नहीं उठाया जा सका। उनकी सुनवाई आखिरी बार नवंबर 2023 में और फिर जनवरी 2024 में अलग-अलग कारणों से स्थगित की गई थी।

14 फरवरी, 2024 को खालिद ने “बदली हुई परिस्थितियों” का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट से अपनी ज़मानत याचिका वापस ले ली और देरी और अन्य आरोपियों के साथ समानता के आधार पर ट्रायल कोर्ट में फिर से याचिका दायर की। हालाँकि, 28 मई, 2024 को एक बार फिर ज़मानत खारिज कर दी गई। उनकी याचिका अब दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित है।

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