Budget 2017: अब 2.5 से 5 लाख रुपए की सालाना इनकम पर टैक्स लगेगा आधा, ये होगी नई स्लैब

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नई दिल्ली: वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आम बजट 2017 में इनकम टैक्स को लेकर कई घोषणाएं की उन्होंने अपने भाषण में कहा 2.5 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक की सालाना आय पर 5 फीसदी टैक्स लगेगा। बता दें पहले यह 10 फीसदी था। ये दरें अगले वित्तीय वर्ष यानी 2017-18 के लिए हैं और अप्रैल से लागू मानी जाएंगी। यानी मौजूदा वित्तीय वर्ष (2016-17) के लिए जो टैक्स आप भरेंगे, वह मौजूदा व्यवस्था के अंतर्गत ही आएगा। (अरूण जेटली का पूरा भाषण पढ़ें)

इस बदलाव को ऐसे समझें:

50 लाख से 1 करोड़ की आय पर 10 प्रतिशत सरचार्ज और एक करोड़ से अधिक की आय पर 15 प्रतिशत सरचार्ज लगेगा। यह सरचार्ज पहले 12 फीसदी था। इससे सरकार को 2700 करोड़ रुपए प्राप्त होंगे। सरकार के इस ऐलान से छोटे कारोबारियों और आम जन को राहत मिलेगी। मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए टैक्‍स में छूट का ऐलान करते हुए जेटली ने कहा कि कालेधन की जांच के लिए विशेष जांच दल बनाया जाएगा और अब तीन लाख से ऊपर नकद लेनदेन प्रतिबंधित कर दिया गया।

पहले ये थी टैक्स स्लैब

  • 2.5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगता था।
  • 2.5 से 5 लाख रुपए की इनकम पर 10% टैक्स लगता था।
  • 5 से 10 लाख रुपए की इनकम पर 20% टैक्स लगता था।
  • 10 लाख रुपए से ज्यादा की इनकम पर 30% टैक्स लगता था।
  • सभी स्लैब में इनकम टैक्स पर 3% एजुकेशन सेस भी लगता था

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मौजूदा व्यवस्था में 2,50,000 रुपये वार्षिक तक करयोग्य आय वालों को कोई आयकर नहीं देना होता, जबकि 2,50,001 से 5,00,000 रुपये तक 10 फीसदी टैक्स, 5,00,001 से 10,00,000 रुपये तक की करयोग्य आय वालों को 20 फीसदी टैक्स, और 10,00,001 तथा उससे अधिक कमाने वालों को 30 फीसदी टैक्स देना पड़ता है।

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बुधवार को पेश किए गए बजट में जेटली ने कहा कि नोटबंदी का प्रभाव अगले वित्त वर्ष पर नहीं पड़ेगा और हमें पूरा भरोसा है कि नोटबंदी और जीएसटी (GST) का लोगों के जीवन पर सकारात्मक असर होगा। उन्होंने यह भी कहा कि नोटबंदी जनहित में लिया गया एक बड़ा और साहसिक फैसला था। इस कदम से कर चोरी करने वालों से सरकार के खजाने में धन लाने में मदद मिलेगी।