शाहपुरा-प्रत्येक व्यक्ति कोरोना से संक्रमित है, ऐसा मानकर सोशल डिस्टेंस की पालना के साथ ही सेनेटाइजर व मास्क के उपयोग के पश्चात ही अपने प्रतिष्ठान में उसे प्रवेश दें। इस प्रकार आप स्वयं को एवं अपने परिवार को संक्रमित होने से बचा सकेंगे। साथ ही अपने ग्राहकों में संक्रमण के प्रसार को रोकने मे मदद मिलेगी।” यह बात जिला कलक्टर शिवप्रसाद एम नकाते ने जिला कलक्ट्रेट सभागार में शहर के विभिन्न व्यापार संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में यह बात कही। जिला पुलिस अधीक्षक प्रीति चंद्रा, एडीएम राकेश कुमार व एनके राजोरा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
जिला कलक्टर ने कहा कि दुकानदारों के लिए सरकार की ओर से गाइडलाइन जारी की गई है। अपने प्रतिष्ठान के भीतर गाइडलाइन की पालना करवाना दुकानदार स्वयं की जिम्मेदारी है। उल्लंघन होने पर जुर्माने की कार्रवाई हो सकती है। लगातार उल्लंघन पर दुकान सीज भी की जा सकती है। अतिरिक्त जिला कलक्टर शहर ने जुर्माने की राशि के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि प्रशासन का उद्देश्य आमजन की सुरक्षा है, जुर्माना वसूलना नहीं। लेकिन किसी की लापरवाही से आमजन के स्वास्थ्य को खतरा पैदा नही होने दिया जाएगा।
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