हर यात्री को 14 दिन क्वारंटीन होना ही होगा, रहने का खर्च भी खुद उठाना पड़ेगा !

कुछ विशेष परिस्थितियों में लोगों को एकांतवास केंद्र में रहने की शर्त में छूट मिलेगी

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नई दिल्ली: कोरोना वायरस (Coronavirus) अब और भी खतरनाक होता जा रहा है, मरीजों की संख्या के हिसाब से अब भारत दुनिया के संक्रमित देशों की सूचि में दसवें स्थान पर पहुंच गया हैं । इस महामारी रोकने के लिए अब सरकार कई कड़े नियम बना रही है । इन नए नियमों में अब केंद्र सरकार ने नया दिशा निर्देश जारी किया है कि अब भारत में आने वाले हर यात्री को 14 दिन क्वारंटीन होना ही होगा और इस का खर्च भी खुद उठाना पड़ेगा ।

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने हवाई, समुद्री और भूमि मार्गो के माध्यम से विदेशों से भारत में आने वाले यात्रियों के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं, इन दिशा निर्देशों के अनुसार कहा गया है कि भारत में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अनिवार्य रूप से 14 दिनों के एकांतवास (क्वारंटीन) में रहना होगा । विदेश से आने वाले यात्रियों को अपने खर्च पर सात दिनों तक संस्थागत (इंस्टीट्यूशन) एकांतवास में जबकि बाकी बचे सात दिनों तक घरों में ही एकांतवास (होम आइसोलेशन) में रहना होगा ।

मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइन में कहा गया है कि इंटरनेशनल फ्लाइट में बोर्डिंग करने से पहले यात्रियों को एक शपथ पत्र देना होगा कि वो यात्रा पूरी होने के बाद 14 दिनों के क्वारंटाइन में रहेंगे ।

अंतराष्ट्रीय उड़ानों को लेकर भी मंत्रालय ने इस सख्त गाइडलाइन में और भी महत्वपूर्ण निर्देश जारी किये है । मंत्रालय ने कहा है कि यात्रियों को टिकट के साथ ही एयरलाइंस/बुकिंग एजेंसी की ओर से ‘क्या करें, क्या न करें’ की लिस्ट दी जाएगी ।इसके अलावा बोर्डिग से पहले थर्मल स्क्रीनिंग होगी और ऐसे ही यात्रियों को बोर्डिग की अनुमति दी जाएगी, जो इस स्क्रीनिंग को पास करेंगे । इसके अलावा सभी को अपने फोन में आरोग्य सेतु एप रखना अनिवार्य होगा ।

इन मामलों में मिलेगी छूट 
मंत्रालय ने कहा है कि कुछ विशेष परिस्थितियों में लोगों को एकांतवास केंद्र में रहने की शर्त में छूट मिलेगी. इसमें गर्भावस्था, परिवार में किसी की मौत, गंभीर बीमारी या फिर 10 साल से छोटे बच्चों के माता-पिता को होम आइसोलेशन में रहने की शर्त के साथ एकांतवास केंद्र में रहने की शर्त से मुक्ति मिल सकती है ।

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