शाहपुरा-जिला मजिस्टेªट व जिला कलक्टर शिवप्रसाद एम नकाते ने लाॅकडाउन क्षेत्रा में आवागमन हेतु अति आवश्यक स्थितियों में पास जारी करने के अधिकार चेकपोस्ट प्रभारियों को दिये हैं। इस बारे में अतिरिक्त मजिस्टेªट शहर एन.के. राजोरा ने चारों चेकपोस्ट प्रभारियों व संबंधित कार्मिकों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिये। बैठक में पुलिस उप अधीक्षक रामेश्वर प्रसाद सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
राजोरा ने कहा कि अतिआवश्यक कार्य के लिये लाॅकडाउन क्षेत्रा में प्रवेश करने वालों को चेकपोस्ट प्रभारी स्वविवेक से निर्णय करते हुए अस्थायी पास जारी करेंगे। इसी प्रकार क्षेत्रा से बाहर जाने वालों को भी अनुमत पहचान पत्र अथवा पास दिखाने पर ही बाहर जाने दें। इसके लिये एक रजिस्टर भी संधारित करें जिनमें आने जाने वालों का रिकार्ड रखें। उन्होंने बैठक में उपस्थित प्रभारी एवं कार्मिकों को स्पष्ट निर्देश दिये कि आपातकालीन स्थिति में स्वविवेक से निर्णय लें ताकि किसी को अनावश्यक परेशानी न हो व लाॅकडाउन की पालना भी सुनिश्चित हो सके। भीलवाडा से बाहर जाने वाले लोगों को उनके स्वयं के वाहन के लिये वाहन पास भी चेकपोस्ट पर ही जारी करें। राजकीय कार्यालयों के अधिकारी व कार्मिकों को उनके स्वयं के पहचान पत्र अथवा विभागाध्यक्ष द्वारा जारी पास के आधार पर ही आवागमन की अनुमति होगी। प्रतिबंधित क्षेत्रा में संबंधित दुकान मालिक व उनके कार्मिक के आवागमन हेतु आवश्यकता के आधार पर चेकपोस्ट प्रभारी वैधता अवधि अंकित करते हुए पास जारी करेंगे। क्षेत्रा में फल व सब्जियों की डोर-टू-डोर आपूर्ति हेतु कृषिउपज मण्डी सचिव द्वारा जारी पास मान्य होंगे। भीलवाडा डेयरी द्वारा बूथ संचालकों को जारी पास मान्य होंगे। औषधि नियंत्राण अधिकारी द्वारा डोर-टू-डोर दवाई स्पलाई के लिये मेडिकल स्टोर को जारी पास अनुमत होंगे।
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