नई दिल्ली: लोकसभा में बुधवार को सरोगेसी (नियामक) विधेयक, 2016 ध्वनिमत से पारित हो गया। यह विधेयक सरोगेसी (किराए की कोख) के प्रभावी नियमन को सुनिश्चित करेगा, व्यावसायिक सरोगेसी को प्रतिबंधित करेगा और निसंतान भारतीय दंपतियों की जरूरतों के लिए सरोगेसी की इजाजत देगा। यानी सरोगेसी अब व्यवसाय नहीं हो सकेगा बल्कि परोपकार का साधन ही रहेगा।
सरोगेसी के लिए बनाए जा रहे प्रावधानों का उल्लंघन करने पर बिल में कठोर सजा का भी प्रावधान किया गया है। यह नई व्यवस्था आम लोगों के साथ-साथ उन स्टार्स को भी प्रभावित करेगी जो सरोगेसी से माता-पिता बनना चाहते हैं।
कौन उठा सकता है सरोगेसी का फायदा
सरोगेसी बिल के मुताबिक ऐसे दंपती जिनमें एक या दोनों मां-पिता बनने में सक्षम नहीं हों या किसी भी वजह से जिनके बच्चे न हों, वे सरोगेसी की मदद ले सकते हैं। इसमें अपवाद के तौर पर ऐसे कपल को शामिल किया गया है जिनका बच्चे मानसिक या शारीरिक रूप से सक्षम नहीं हैं या किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं।
इनको नहीं मिलेगी सरोगेसी की इजाजत
सरोगेसी बिल ने ऐसे लोगों को भी चिह्नित किया है जिन्हें सरोगेसी की इजाजत नहीं मिलेगी। बिल के मुताबिक सिंगल पुरुष व औरतें, अविवाहित जोड़ों और होमोसेक्शुअल को सरोगेसी की इजाजत नहीं मिल पाएगी।
कोख अब बेची नहीं जा सकेगी, गिफ्ट कर सकेंगी औरतें
सरोगेसी बिल के सबसे प्रमुख प्रावधानों में से एक यह है कि इसकी मदद से कर्मशल सरोगेसी पर रोक लगाई गई है। इसके तहत सरोगेसी की मदद ले रहे लोग इसके लिए केवल महिला के मेडिकल खर्च और इंश्योरेंस कवरेज का ही भुगतान कर पाएंगे। सरोगेसी करने वाली महिला उस दंपती की करीबी रिश्तेदार होनी चाहिए और उसकी उम्र 25-35 साल के बीच होनी चाहिए। इसके अलावा उस महिला का कम से कम एक अपना बच्चा होना चाहिए।
भारत में किसने किए सरोगेसी से बच्चे
आपको बता दें कि आमिर खान, शाहरूख खान तुषार कपूर और करण जौहर, सनीलियोन जैसे स्टार्स के सरोगेसी से बच्चे हुए हैं। जिनके ऊपर इस नए बिल के आने के बाद शायद किसी तरह का कठोर नियम लागू हो। खैर अभी इस बारें में कुछ कहा नहीं गया है।
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