किराणा व मिठाई विक्रेताओं को खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम की पालना करने के लिए की गई समझाइश
हनुमानगढ़। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत भारत सरकार एवं राज्य सरकार की गाइडलाइन अनुसार जिला कलेक्टर एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी हनुमानगढ़ के दिशा निर्देशों की पालना में जिलेभर में महामारी अधिनियम व कोटपा अधिनियम के तहत नियमानुसार तंबाकू उत्पाद के बेचान एवं उपयोग करने युवा पीढ़ी को इससे दूर रखने के अभियान अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग की तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ टास्क फोर्स द्वारा खंड नोहर के ग्राम ललाना, बड़बिराना व सरदारपुरा व नोहर मुख्य बाजार, स्टेशन रोड व बस स्टैंड रोड क्षेत्र में तंबाकू नियंत्रण कानून के तहत 43 दुकानों का सर्वे निरीक्षण किया गया। एनटीसीपी टास्क फोर्स द्वारा सभी दुकानदारों व आमजन को मास्क एवं आपसी दूरी बनाए रखने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। प्रायः यह देखने में आ रहा है कि आमजन व दुकानदार जिला प्रशासन द्वारा दी गई गाइडलाइन की पालना नहीं कर रहे हैं। लगभग दुकानदार व ग्राहकों ने मास्क का उपयोग नहीं किया पाया गया। जिसके लिए उनको समझाया गया कि यह महामारी अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध है अगर भविष्य में ऐसा करते पाए जाते हैं तो आपको जुर्माना राशि अदा करनी पड़ेगी। तंबाकू बेचान करने वाले दुकानदारों से भी नियमानुसार तंबाकू का बेचान करने के लिए पाबंद किया गया तथा नियमों का उल्लंघन करने पर कोटपा अधिनियम के तहत दुकानदारों के चालान भी काटे गए। उक्त दुकानदारों ने नियमों से परे तंबाकू उत्पाद के विज्ञापन लगाकर धारा 5 के तहत उल्लंघन कर रहे थे, जिन को समझाइश कर चेतावनी देकर भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं करने के लिए पाबंद किया गया। वहीं अधिकतर दुकानों पर पुराना तंबाकू कम मात्रा में पाया गया। जिसके लिए उनसे इसकी पुनरावृति नहीं करने के लिए पाबंद किया गया व ऐसे तंबाकू उत्पाद को नहीं बेचने के लिए समझाइश की गई। अधिकतर दुकानदारों द्वारा कोटपा अधिनियम की पालना नहीं की जा रही है, उनके द्वारा अनाधिकृत रूप से तंबाकू पदार्थों का बेचान किया जा रहा है, जो कि अधिनियम का उल्लंघनकर्ता है । जिसके लिए सभी दुकानदारों से समझाइश की जा रही है। दुकानदारों को पाबंद कर समझाया गया है कि इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो अन्यथा आप के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही अम्ल में लाई जावेगी। सर्चिग निरीक्षण कार्रवाई के दौरान 9 दुकानदारों पर कानून उल्लंघन करने पर चालान कार्यवाही की गई। उक्त सभी दुकाने किराना, सरस पार्लर, चाय के ठेले, पान विक्रेता, रेहडी चालक एवं मिठाई विक्रेता की थी ।
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