शाहपुरा-जिला मजिस्टेªट शिवप्रसाद एम नकाते ने एक आदेश जारी कर भीलवाडा शहर के विभिन्न क्षेत्रों में तथा जिले के विभिन्न उपखण्डों के चिन्हित क्षेत्रों में कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्तियों के पाये जाने से इसकी रोकथाम को लेकर चिन्हित क्षेत्रों में जीरो मोबिलिटी कन्टेनमेंट एरिया घोषित कर सख्त निषेधाज्ञा लागू की है।
आदेश के अनुसार भीलवाडा शहर के पुरानी धानमण्डी, पुलिस लाईन, बडे मंदिर के पास जूनावास, महात्मा गांधी चिकित्सालय परिसर के सखी सेन्टर, गायत्राीनगर, सुभाषनगर, यूआईटी के पीछे, आजादनगर, गांधीनगर, बापूनगर, चन्द्रशेखर आजादनगर, शास्त्राीनगर क्षेत्रा के पुराना हाउसिंग बोर्ड, बीलियाखुर्द के बापूनगर, काशीपुरी, विजयसिंह पथिकनगर, नया बापूनगर, संजय काॅलोनी, आर.सी.व्यास काॅलोनी, बडला चैराहा, पंचवटी के अलावा ग्राम सुवाणा के तेजाजी चैक, ग्राम पंचायत कारोईकला, हलेड के चिन्हित क्षेत्रों में सख्त निषेधाज्ञा लागू की है।
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