शहर एवं उपखण्ड के चिन्हित क्षेत्रों में सख्त निषेधाज्ञा लागू

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शाहपुरा-जिला मजिस्टेªट शिवप्रसाद एम नकाते ने एक आदेश जारी कर भीलवाडा शहर के विभिन्न क्षेत्रों में तथा जिले के विभिन्न उपखण्डों के चिन्हित क्षेत्रों में कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्तियों के पाये जाने से इसकी रोकथाम को लेकर चिन्हित क्षेत्रों में जीरो मोबिलिटी कन्टेनमेंट एरिया घोषित कर सख्त निषेधाज्ञा लागू की है।
आदेश के अनुसार भीलवाडा शहर के चन्द्रशेखर आजादनगर, आर.सी. व्यास काॅलोनी, पुराना भीलवाडा सांगानेरी गेट, विजयसिंह पथिकनगर, गुलनगरी में चिन्हित क्षेत्रों में सख्त निषेधाज्ञा लागू की है।
इसी प्रकार उपखण्ड शाहपुरा मख्यालय के तहनाल गेट, गंगापुर उपखण्ड क्षेत्रा की ग्राम पंचायत सहाडा, ग्राम पंचायत चावण्डिया, गुलाबपुरा उपखण्ड क्षेत्रा के ग्राम लाम्बा, ग्राम हुरडा, गुलाबपुरा मुख्यालय गुलाबपुरा, गुलाबपुरा के हाउसिंग बोर्ड, ग्राम पंचायत बराठिया के ग्राम बालापुरा, हुरडा, उपखण्ड मुख्यालय फूलियाकलां के ग्राम कनेछनकलां, ग्राम सेठीया, ग्राम इंटडिया, माण्डलगढ उपखण्ड क्षेत्रा के ग्राम होडा ग्राम पंचायत बरुन्दनी के ग्राम बरुन्दनी, उपखण्ड क्षेत्रा करेडा के ग्राम बेमाली, माण्डल उपखण्ड के ग्राम बावलास, बनेडा उपखण्ड की ग्राम पंचायत महुआखुर्द के मझरा जालिया, ग्राम पंचायत बामणिया के मझरा मदनपुरा, बनेडा उपखण्ड मुख्यालय के वार्ड नं. 10, वार्ड नं. 14, वार्ड नं 16 तथा वार्ड नं. 18, रायपुर उपखण्ड के ग्राम देवरिया, आसीन्द उपखण्ड की ग्राम पंचायत रघुनाथपुरा के ग्राम झालरा का मजरा लापिका बाडिया, ग्राम नेगडिया, हमीरगढ उपखण्ड क्षेत्रा की ग्राम पंचायत खेराबाद के ग्राम कान्याखेडी तथा जहाजपुर उपखण्ड क्षेत्रा हनुमाननगर उंचा की ज्योति कोलोनी के चिन्हित क्षेत्रों में जीरो मोबिलिटी कन्टेनमेंट एरिया घोषित करने के साथ सख्त निषेधाज्ञा लागू की है।

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