शहर एवं उपखण्ड के चिन्हित क्षेत्रों में सख्त निषेधाज्ञा लागू

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शाहपुरा-जिला मजिस्टेªट शिवप्रसाद एम नकाते ने एक आदेश जारी कर भीलवाडा शहर, गुलाबपुरा, जहाजपुर एवं बिजौलियां क्षेत्रा में कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्तियों के पाये जाने से इसकी रोकथाम को लेकर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में जीरो मोबिलिटी कन्टेनमेंट एरिया घोषित कर सख्त निषेधाज्ञा लागू की है।
आदेश के अनुसार शहर के पुलिस लाईन, संजय काॅलोनी, लक्ष्मीनगर काॅलोनी, आजादनगर क्षेत्रा एवं सुभाषनगर में चिन्हित क्षेत्रों में सख्त निषेधाज्ञा लागू की है।
इसी प्रकार उपखण्ड गुलाबपुरा के ग्राम कंवलियास, गुलाबपुरा के वार्ड नं. 6 में, जहाजपुर के ग्राम देवरा एवं बिजौलियां की ग्राम पंचायत बिजौलियांकलां के चिन्हित क्षेत्रों में जीरो मोबिलिटी कन्टेनमेंट एरिया घोषित करने के साथ सख्त निषेधाज्ञा लागू की है।
इस आदेश के उल्लंघन करने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188,269,270 एवं एपिडेमिक डिजिज आर्डिनेंस 2020 और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 एवं अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत कारवाई की जा सकेगी।

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