SC का बड़ा फैसला- नाबालिग पत्नी से यौन संबंध बनाना माना जाएगा रेप

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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट का बुधवार को ऐतिहासिक फैसला आया। कोर्ट ने कहा है कि शारीरिक संबंध के लिए उम्र की सीमा नहीं घटाई जा सकती है। अपने फैसले में कोर्ट ने कहा कि नाबालिग पत्नी से संबंध बनाना बलात्कार दायरे में आता है। 18 साल से कम उम्र की पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाने को रेप माना जाएगा। कोर्ट का ये फैसला उस याचिका पर सुनाया गया जो एक NGO द्वारा लगाई गई थी। एक गैर सरकारी संस्‍था इनडिपेंडेट थाट ने धारा 375 (2) को शादीशुदा और गैर शादीशुदा 15 से 18 वर्ष की लड़कियों मे भेदभाव करने वाला बताते हुए रद करने की मांग की थी।

आईपीसी की धारा IPC375(2) के तहत 15 से 18 साल की पत्नी से उसका पति संबंध बनाता है तो उसे दुष्कर्म नहीं माना जाएगा, वहीं सुप्रीम कोर्ट ने आईपीसी की इस धारा को संशोधित करने का आदेश दिया है। आपको बता दें कि बाल विवाह कानून (चाइल्ड मैरिज एक्ट) के मुताबिक, शादी के लिए महिला की उम्र 18 साल होनी चाहिए।

बता दें कि देश में विवाह की उम्र महिलाओं के लिए 18 और पुरुषों के लिए 21 साल रखी गई है। इससे कम उम्र में हुई शादी को जुर्म माना गया है। इंडियन पीनल कोर्ड के तहत मामले में दो साल की सजा हो सकती है। बावजूद इसके देश के बड़े शहरों में बाल विवाह का आंकड़ा 0.7 फीसदी बढ़ा है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में इसका ग्राफ 0.3 फीसदी घटा है।

डब्ल्यूसीडी मंत्रालय द्वारा दायर हलफनामे के अनुसार देश में साल 2014 से 16 के बीच 1785 मामले रजिस्टर हुए और 4,777 लोगों की गिरफ्तारी हुई। हालांकि इसमें सिर्फ 274 को ही अपराधी साबित किया जा सका।

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