दहेज प्रकरण में 3वर्ष की सजा

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संवाददाता भीलवाड़ा। न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शाहपुरा ने एक अहम फैसला सुनाते हुए एक दहेज प्रकरण के आरोपी विक्रम सुवालका को 3 साल की सजा सुनाते हुए अर्थ दंड से दंडित किया।
जानकारी के अनुसार संध्या देवी सुवालका ने अपने पति विक्रम सुवालका पर दहेज की मांग करने तथा प्रताडित करने का आरोप लगाते हुए 2013में शाहपुरा थाने में दहेज प्रताडऩा का प्रकरण पंजीबद्ध करवाया। पुलिस थाना अधिकारी ने इस मामले में अनुुसंधान कर न्यायालय में भारतीय दंड संहिता की धारा 498, 333 के तहत आरोप पत्र प्रस्तुत किया। गवाहों के दिये बयानों, सबूतों के आधार पर न्यायालय द्वारा संपूर्ण विचारण किए जाने के पश्चात न्यायालय ने आरोपी शाहपुरा निवासी विक्रम सुवालका को दोषी मानते हुए भारतीय दंड संहिता धारा 498ए के तहत सुवालका को 3 वर्ष की साधारण कारावास की सजा एवं 10000 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया। साथ ही भारतीय दंड संहिता की धारा 323 के आरोप में दोष सिद्ध मानते हुए 1 वर्ष के साधारण कारावास की सजा एवं 1000 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया।

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