संक्रमित व्यक्तियों की सम्पूर्ण सीमा को कन्टेनमेन्ट क्षेत्र घोषित कर धारा 144 लागू

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संवाददाता भीलवाड़ा। प्रमुख शासन सचिव गृह विभाग राजस्थान एवं जिला कलक्टर भीलवाड़ा श्री शिवप्रसाद एम. नकाते के निर्देशानुसार उपखण्ड मजिस्टेªट भीलवाड़ा श्रीमती ओम प्रभा ने बुधवार से उपखण्ड क्षेत्र भीलवाड़ा में कोरोना वायरस के अत्यधिक संक्रमण की संभावना को देखते हुये तथा आमजन के स्वास्थ्य, मानव जीवन व लोक शांति को खतरे से बचाने के लिये संक्रमित व्यक्तियों के निवास स्थान की सम्पूर्ण सीमा में कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित कर धारा 144 के तहत सख्त निषेधाज्ञा लागू की है।
उपखण्ड मजिस्टेªट भीलवाड़ा श्रीमती ओम प्रभा ने सभी नागरिकों को इस आदेश की पालना करने व अवहेलना नहीं करने के निर्देश दिये है एवं साथ ही कहा कि उपर्युक्त प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन करने पर भा.द.स. की धारा 188, 269, 270 एवं महामारी रोग कानून एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कानून के तहत संख्त कार्यवाही की जायेगी।

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