जोधपुर: बीस साल पहले फिल्म हम साथ-साथ हैं की शूटिंग करने आए सलमान और अन्य फिल्म कलाकारों के खिलाफ कांकाणी हिरण शिकार मामले में गुरुवार को फैसला सुनाया जाना है। सलमान, सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, तब्बू व नीलम जोधपुर पहुंच गए हैं। इनके खिलाफ मथानिया व घोड़ा फार्म हाउस में हिरण शिकार के दो केस और भी थे, मगर उनमें निचली अदालत ने सलमान को सजा सुनाकर अन्य कलाकारों को संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया था। बाद में हाईकोर्ट ने भी सलमान को बरी किया तो यह बात सबसे महत्वपूर्ण मानी गई थी कि जब सभी आरोपी बरी हो गए तो अकेला सलमान कैसे दोषी हो सकता है?
लिहाजा सलमान को भी बरी कर दिया। मगर यह केस सबसे कठिन है, क्योंकि 1 अक्टूबर 1998 की रात जब इन कलाकारों ने कांकाणी में दो ब्लैकबक का शिकार किया था तो ग्रामीणों ने गोली की आवाज सुनकर उनका पीछा भी किया था। यानी ग्रामीणों ने उन्हें मौके पर देखा और हिरणों के शव भी वन विभाग को सुपुर्द कराए थे। जबकि दूसरे दोनों केस में एक मात्र चश्मदीद हरीश दुलानी था, वह भी पक्षद्रोही हो गया था। उसने सलमान के अलावा दूसरे कलाकारों को पहचानने से इनकार कर दिया था।
दूसरा कमजोर पक्ष यह भी था कि उसमें हिरणों के शव नहीं मिले थे। जिप्सी में छह दिन खून के धब्बों से सैंपल लिए, एक होटल से हिरण की खाल बरामद की गई। यानी मौके पर कोई सबूत न वन विभाग को मिला ना ही पुलिस को। कांकाणी का यह केस सबसे मजबूत है। सलमान गोली चलाने के आरोपी हैं तो अन्य कलाकार उकसाने के आरोपी बनाए गए हैं। इसलिए सभी कलाकारों की इस फैसले से सांसें अटकी हुई हैं। अगर सलमान दोषी साबित होते हैं, तो उन्हें कम से कम एक साल और अधिकतम छह साल की सजा हो सकती है।
कितने मामलों में सजा सुनाई, कितनों में बाकी?
1) कांकाणी गांव केस: इसी मामले में आज फैसला आना है।
2) घोड़ा फार्म हाउस केस: 10 अप्रैल 2006 को सीजेएम कोर्ट ने 5 साल की सजा सुनाई थी। सलमान हाईकोर्ट गए। 25 जुलाई 2016 को उन्हें बरी किया गया। राज्य सरकार ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की है।
3) भवाद गांव केस: सीजेएम कोर्ट ने 17 फरवरी 2006 को सलमान को दोषी करार दिया और एक साल की सजा सुनाई। हाईकोर्ट ने इस मामले में भी सलमान को बरी कर दिया है। राज्य सरकार ने फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की है।
4) आर्म्स केस:18 जनवरी 2017 को कोर्ट ने सलमान को बरी कर दिया था। राज्य सरकार ने इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की है।
सलमान को आरोपी साबित करने के अभियोजन के तर्क
डॉ. नेपालिया की रिपोर्ट त्रुटिपूर्ण व विश्वास योग्य नहीं। मेडिकल बोर्ड की दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दोनों काले हिरणों की मौत गन शॉट इंजरी से बताई। मामला बैक डेट में दर्ज के तर्क पर अभियोजन ने तर्क दिया कि 2 अक्टूबर 98 को डॉ. नेपालिया को पोस्टमार्टम के लिए तहरीर दी थी। उसी दिन नेपालिया ने पोस्टमार्टम किया। साफ है कि केस कार्यवाही दो अक्टूबर को शुरू कर दी थी। सुबह तत्कालीन उपवन संरक्षक एमएल सोनल के समक्ष जोधपुर में रिपोर्ट पेश की थी और वे तुरंत मौके को रवाना हुए थे। अभियोजन पक्ष ने आरोपियों के विरुद्ध संदेह से परे अपराध साबित किया, सभी आरोपियों को दोषी मान सजा दी जाए।
पांचों एक्टर हैरान, परेशान:
सलमान को शिकार के लिए उकसाने के आरोपी सैफ अली खान, तब्बू, नीलम व सोनाली बेंद्रे बुधवार दोपहर नियमित फ्लाइट से जोधपुर पहुंचें। वहीं सलमान खान दोपहर बाद अपनी बहन अलवीरा, अर्पिता और दो वकीलों के साथ चार्टर प्लेन से आए। सभी के चेहरों पर तनाव, चिंता और आशंका के भाव साफ नजर आ रहे थे। किसी ने भी ना प्रशंसकों का अभिवादन स्वीकारा, ना ही मीडिया से बात की। सीधे कार में बैठ रवाना हो गए।
सलमान ने 20 साल में 18 दिन जेल में काटे
– हिरण शिकार के 3 मामलों में सलमान पुलिस और ज्यूडिशियल कस्टडी में 18 दिन जेल में रह चुके हैं।
6 दिन: वन विभाग ने 12 अक्टूबर 1998 को हिरासत में लिया था। वे 17 अक्टूबर तक जेल में रहे।
6 दिन: घोड़ा फार्म मामले में 10 अप्रैल 2006 को सलमान को लोअर कोर्ट ने 5 साल की सजा सुनाई। 15 अप्रैल तक जेल में रहे।
6 दिन: सेशन कोर्ट ने इस सजा की पुष्टि की। तब 26 से 31 अगस्त 2007 तक सलमान जेल में रहे।
कितनी सजा हो सकती है?
वाइल्ड लाइफ एक्ट की धारा 149 के तहत काला हिरण का शिकार करने पर अधिकतम 7 साल की सजा का प्रावधान है। कुछ साल पहले तक यह 6 साल थी। सलमान का केस 20 साल पुराना है, ऐसे में उन्हें अधिकतम 6 साल की ही सजा हो सकती है। बाकी आरोपियों पर भी वहीं कानून लागू होगा।
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