जोधपुर: आर्म्स एक्ट केस में 18 साल बाद सलमान खान बरी हो गए। कोर्ट में सीजेएम के फैसला सुनने के बाद सलमान ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। लेकिन अलवीरा के चेहरे पर खुशी छिपाए नहीं छिप रही थी। सलमान खान को काला चिंकारा और हिरण शिकार से जुड़े मामलों में जल्दी ही अभी कई कानूनी चुनौतियों का सामना करना होगा। काले हिरणों के शिकार मामले में अब इसके सात दिन बाद ही 25 जनवरी को उनको फिर जोधपुर की सीजेएम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हाजिर होकर बतौर मुलजिम अपना बयान दर्ज कराना होगा।
सलमान के साथ काले हिरणों के शिकार के आरोपी सैफ अली खान, नीलम, तब्बू और सोनाली बेंद्रे को भी अदालत में हाजिर होकर बयान दर्ज कराना होगा। सलमान के खिलाफ शिकार का यह मामला जोधपुर-पाली रोड पर कांकाणी गांव का है। इसकी सुनवाई भी अब अंतिम चरण में पहुंच गई है।
इसी मामले में 25 जनवरी को इनके बयान होंगे। आपको बता दें 26-27 सितंबर 1998 को शिकार हुआ। मथानिया थाने में आईपीसी की धारा 147 ,148 149 आईपीसी और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की धारा 9 ,39 , 51 , 52 और 27 आयुध अधिनियम के तहत दर्ज हुआ। निचली अदालत ने 17 फरवरी 2006 को सलमान को दोषी करार देते हुए एक साल की सजा सुनाई। 2016 में हाईकोर्ट ने इस मामले में सलमान को बरी कर दिया। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
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