सहारा इंडिया निवेशकों ने जमा रकम दिलवाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा

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हनुमानगढ़। सहारा इंडिया निवेशकों ने शुक्रवार को जिला कलेक्टर हनुमानगढ़ को ज्ञापन देकर बड्स एक्ट 2019 के तहत हनुमानगढ़ के समस्त कार्यकर्ता के द्वारा जमा रकम दिलवाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि सहारा इण्डिया परिवार बाबा श्याम सिंह कॉलोनी हनुमानगढ़ जं. द्वारा सहारा कोपरेटीव सोसायटी / सहारियण यूनीवर्सल मल्टीपर्पज सोसायटी लिमिटेड / सहारा स्टोस मल्टीपर्पज सोसायटी लिमिटेड व सहारा क्यूसोप मे निवेशकों द्वारा धन जमा करवाया गया था। जो उपरोक्त ठग कंपनी / सोसाइटी / फर्म/कॉर्पाेरेशन / समूह ने जमाराशि को धोखाधड़ी से ठग लिया है और अनेक बार भुगतान की मांग करने के पश्चात भी हमारी जमाराशि व अन्य लाभांशों का भुगतान नहीं किया है। कंपनी सोसाइटी / फर्म / कॉपरेशन / समूह व उसके प्रबन्धकों का यह कृत्य गैरकानूनी एवं अनियमित जमायोजनाएं पाबंदी कानून 2019 व राज्य के पीआईडी एक्ट का उल्लंघन है जो आईपीसी 1260 की धारा 420, 406, 409, 120 बी के तहत एक संगीन जुर्म एवं दण्डनीय अपराध है।

निवेशकों ने जिला कलक्टर को ज्ञापन देकर उक्त कंपनी/ सोसाइटी / फर्म/कॉर्पाेरेशन / समूह का निवेशक जमाधन प्राप्त करने के लिए जमा राशि एवं अन्य लाभाशों को वसूल कर तय समय सीमा 180 दिन में भूगतान करवाने और ठगों को दण्डित करवाने की मांग की। इस मौके पर  गोलूवाला से बलराम शर्मा, धौलीपाल से विष्णु देव, रणधीर, सिलवाला खुर्द से सुरेन्द्र कुमार, हनुमानगढ़ से सुखविन्द्र सिंह, सादुलशहर से सुमित सोनी, हेमंत शर्मा, संगरीया से रामप्रताप, हनुमानगढ़ से ज्योती लाल, लाभ सिंह, रघुवीर मण्डल, राम कुमार, शिव कुमार, लक्ष्मण लाल, फकरूदीन भाटी, मनोज वर्मा, अबसार आलम व अन्य लोग मौजूद थे।

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