जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने बहुचर्चित हिंगोनिया गौशाला मामले में अपने फैसले में कहा है कि सरकार गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कराए। वहीं दूसरी ओर गो कसी करने वालों को आजीवन कारावास का प्रावधान कानून में शामिल करवाए। फैसले में हाईकोर्ट ने एसीबी और एडीजे को हर तीन महीने में गोशाला को लेकर रिपोर्ट तैयार करने के आदेश दिए हैं।
कोर्ट ने यूडीएच सचिव और निगम आयुक्त सहित संबंधित अफसरों को महीने में एक बार गौशाला का दौरा करने के निर्देश दिए। कोर्ट ने इस मामले में वन विभाग को गौशाला में हर साल 5 हजार पौधे लगाने को कहा है। साथ ही, अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि पूर्व में दिए गए आदेशों की अनुपालना यथावत ही की जाए।
आपको बता दें कि राजस्थान हाईकोर्ट ने गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने की बात ऐसे वक्त पर की है जब गोवंश हत्या और बीफ को लेकर पहले से ही विवाद चल रहा है। पिछले दिनों इसी कड़ी में मद्रास हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार के गोवंश को मारे जाने के लिए होने वाली बिक्री पर जारी नोटिफिकेशन पर चार हफ्ते के लिए रोक लगा दी थी।
गैर बीजेपी दल शासित राज्यों में केंद्र सरकार के नोटिफिकेशन का पहले से ही विरोध हो रहा है। केरल, पश्चिम बंगाल और पुद्दुचेरी की सरकारों ने केंद्र सरकार के नोटिफिकेशन पर विरोध जताया है और इसे खाने पीने की आजादी पर हमला बोला है। आईआईटी मद्रास में भी छात्रों ने बीफ फेस्टिवल मनाकर इस फैसले का विरोध किया था। ऐसे वक्त में राजस्थान हाईकोर्ट की तरफ से गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने की बात पर कई तरह की प्रतिक्रिया सामने आ सकती है।
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