राजस्थान बजट 2017: जानिए बजट में क्या सस्ता, क्या महंगा हुआ

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जयपुर: मुख्यमंत्री ने बुधवार को चौथा बजट विधानसभा में पेश किया। बजट में सीएम ने विभिन्न वर्गों के लिए कई घोषणाएं की। यहां पढ़ें बजट में क्या महंगा हुआ और क्या सस्ता

वर्तमान में वैट नियमों में संशोधन के तहत ऑनलाइन अपील का प्रावधान किया गया है। वैट और सीएसटी रूल्स के तहत घोषणापत्रों को अंकित किए जाने की जानकारी छूटे जाने पर एक वर्ष में आवेदन किया जा सकता है। अब यह अवधि दो वर्ष की जारही है।

एग्जेंप्शन सर्टिफिकेट में संशोधन के लिए अब इसका समय 2 माह से बढ़ाकर ज्यादा किया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में फॉर्म वैट की त्रुटि में संधोशन के लिए 31 मार्च 2017 तक बढ़ाई गई है।

राज्य के व्यापारियों के लिए एंट्री टैक्स में छूट दिया जाना प्रस्तावित है।बंद यूनिट्स के लिए कर में रिबेट दिया जाएगा, जिन्होंने भूमि का उपयोग अन्य काम में नहीं किया है।मेट्रो रेल सेवा को दी जा रही बिजली पर सेस सहित कई तरह के टैक्स पर छूट। पर्यटकों को सस्ती हवाई सेवाओं के लिए एटीएफ की दर कम की गई।

उद्योग व व्यापार की जीएसटी पर आशंका को देखते हुए एक कमेटी का गठन किया गया है। सिगरेट पर वैट को छोड़कर कोई भी नया कर नहीं लगाया गया है। सिगरेट पर 15 प्रतिशत वैट बढ़ाया गया है।संपत्ति बेचान पर आम जनता को स्टैंप ड्यूटी में ढाई प्रतिशत की कमी की। केवल 0.5 प्रतिशत रहेगी। ईडब्लूएस तथा एलआईजी के लेागों को सीएम आवास योजना के तहत दस्तावेजों की पूर्ति करने पर स्टैंप ड्यूटी पर 60 प्रतिशत और 30 फीसदी रिययत की घोषणा।

फैमिली सेटलमेंट के दस्तावेजों पर रजिस्ट्रेशन फीस को भी अधिकतम 10 हजार कर कम किया।  स्टार्टअप स्थापित करने के लिए 10 लाख रुपए के दस्तावेजों पर 31 मार्च 2017 से बढ़ाकर 31 मार्च 2018 तक पूर्ण छूट की घोषणा।सिक यूनिट के हस्तांतरण के लिए स्टैंप ड्यूटी फ्री की गई।

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