सरकार का फरमान, गाय-भैंस, कुत्ता, बिल्ली पालने पर देना होगा अब टैक्स

सरकार ने इसके लिए 250 रुपए से लेकर 500 रुपए तक का टैक्स पालतू जानवरों पर लगाया गया है

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पंजाब: अगर आप जानवर प्रेमी और पंजाब की धरती पर रहते हैं तो अब आपको जानवर पालने पर सरकार को टैक्स चुकाना होगा। ऐसा हम नहीं मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह का कहना है। सरकार ने पंजाब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट के तहत यह नोटिफिकेशन जारी किया है। ये नोटिफिकेशन अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। कुछ यूजर्स कांग्रेस की खिल्ली उड़ाने का मौका भी नहीं छोड़ रहे।

मिले नोटिफिकेशन के अनुसार यदि पंजाब के अंदर आप गाय-भैंस-बैल, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली या अन्य कोई जानवर अपने पास रखते हैं तो उसके लिए अब हर पंजाब के व्यक्ति को टैक्स देना होगा। यह टैक्स हर साल ढाई सौ से 500 तक प्रति जानवर देना होगा। इतना ही नहीं अगर आप यह टैक्स समय पर नहीं भर पाए तो आपको 10 गुना ज्यादा पेनल्टी लगेगी।

जारी किए गए नोटिफिकेशन में ये भी लिखा गया है कि सभी पालतू जानवरों को रजिस्टर्ड कराना अनिवार्य होगा और उनसे संबंध‍ित यूएलबी व लाइसेंस जारी किए जाएंगे। जानवरों के मालिक को म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से एक टैग भी जारी कराना होगा, जिसपर जानवर का रजिस्ट्रेशन नंबर और मालिक का नाम लिखा होगा।

ऐसे जानवरों को दो बार से अध‍िक बार यदि रोड पर घूमते पाया गया तो उनका रजिस्ट्रेशन नंबर कैंसल कर दिया जाएगा। जानवरों पर किसी भी प्रकार की हिंसा करते हुए पाए जाने की स्थ‍िति में मालिक का लाइसेंस कैंसल कर दिया जाएगा। ऐसे में मालिक जानवर पालने का हक खो देगा।

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दोबारा लाइसेंस जारी करने से पहले उस व्यक्त‍ि के आचार व्यवहार की निगरानी की जाएगी और ठीक पाए जाने पर ही उसे दोबारा जानवर पालने का अध‍िकार प्रदान किया जाएगा। गौरतलब है कि पंजाब इस समय वित्तीय संकट से जूझ रहा है और शायद सरकार की मंशा अब इस तरह के टैक्स लगाकर घाटे को पूरा करने की है। यह नोटिफिकेशन स्थानीय निकाय विभाग ने जारी किया है, जिसके मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू हैं। नोटिफिकेशन के जारी होते ही सोशल मीडिया पर एक किस्म की बहस छिड़ ही चुकी है वहीं विपक्ष भी अपनी नाक मामले में अड़ाए बिना नहीं मान रहा। फिलहाल कांग्रेस की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।

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