खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम एवं कोटपा अधिनियम के तहत जिलेभर में कार्यवाही

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हनुमानगढ़,कोटपा अधिनियम 2003  एवं खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के तहत भारत सरकार एवं राज्य सरकार के गाइडलाइन अनुसार जिला कलेक्टर एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी हनुमानगढ़ के दिशा निर्देशानुसार की पालना में जिलेभर में खाद्य पदार्थ की शुद्धता की जांच के लिए नमूना एवं कोटपा अधिनियम के तहत पान मसाले का नमूना लेने तथा महामारी अधिनियम व कोटपा अधिनियम के तहत नियमानुसार तंबाकू उत्पाद के बेचान एवं उपयोग करने का अभियान पूरे जिले भर में चलाया गया है । जिसके तहत बुधवार को पीलीबंगा शहर में दो मिठाई विक्रेता पर पनीर एवं मावा के सैंपल लिए गए तथा लगभग 32 दुकानों पर महामारी अधिनियम व कोटपा अधिनियम के तहत सर्वे निरीक्षण किया गया। जिसमें अधिकतर दुकानों पर दुकानदार एवं ग्राहकों ने  मास्क नहीं लगा रखे थे  एवं आप से दूरी भी नहीं बना रखी थी वहीं अधिकतर दुकानों पर पर पुराना तंबाकू कम मात्रा में पाया गया  जिसके लिए उनसे इसकी पुनरावृति नहीं करने के लिए पाबंद किया गया व ऐसे तंबाकू उत्पाद को नहीं बेचने के लिए समझाइश की गई। कार्यवाही के इसी क्रम में गुरुवार को हनुमानगढ़ टाउन में 22 दुकानों  पर सर्वे निरीक्षण किया गया।  जिसमें से दो फर्मों से सरसों के तेल व गुलाब जामुन का नमूना लिया गया एवं दोनों ही दुकानों पर कोटपा अधिनियम के तहत चालानिंग कार्यवाही भी की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी हरिराम वर्मा एवं जीत सिंह यादव द्वारा बताया गया कि उक्त नमूने भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार लिए गए हैं तथा इनको जांच के लिए लैब में भिजवाया जाएगा, साथ ही उन्होंने बताया कि खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के तहत प्रत्येक दुकानदार को साफ सफाई,दुकान के लाइसेंस व रजिस्ट्रेशन पर विशेष ध्यान देने के लिए जोर दिया गया है। पीलीबंगा में निरीक्षण की गई दुकानों को साफ सफाई रखने एवं खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाइसेंस व रजिस्ट्रेशन लेने के लिए पाबंद किया गया। हनुमानगढ़ टाउन में निरीक्षण किए गए प्रतिष्ठानों पर साफ सफाई संतोषजनक व लाइसेंस उपलब्ध है। सभी निरीक्षण दुकानदारों द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम की पालना की जा रही है लेकिन वहीं नीपेन शर्मा डीपीओ द्वितीय बताया की  अधिकतर दुकानदारों द्वारा कोटपा अधिनियम की पालना नहीं की जा रही है, उनके द्वारा अनाधिकृत रूप से तंबाकू पदार्थों का बेचान किया जा रहा है, जो कि अधिनियम की उल्लंघनकर्ता है । जिसके लिए सभी दुकानदारों से समझाइश की जा रही है।

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