पंचायत राज आम चुनाव-2020ः मतदान के दिन रहेगा संवैतनिक अवकाश

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संवाददाता भीलवाड़ा। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य में पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव के तहत होने वाले जिला परिषद सदस्य एवं पंचायत समिति सदस्यों के लिए मतदान के दिन कर्मचारियों को संवैतनिक अवकाश रहेगा।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार ने बताया कि श्रम आयुक्त द्वारा जारी आदेशानुसार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135(ख) के प्रावधान राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 22 के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के संबंध में भी लागू होते है अतः मतदान के दिन किसी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम अथवा अन्य किसी स्थापन्न में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को मतदान करने के लिए संवैतनिक अवकाश मंजूर किया जायेगा। मतदान के लिए अवकाश मंजूर किये जाने के कारण किसी व्यक्ति की मजदूरी से कोई कटौति या उसमें कमी नहीं की जायेगी। प्रावधानों का उल्लंघन करने पर नियोजक दण्डनीय होगा।

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