दिल्ली हाईकोर्ट ने राष्ट्रपति का फैसला पलटा, आप के 20 विधायकों की सदस्यता बरकरार

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नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों को बड़ी राहत देते हुए उनकी सदस्यता को बनाए रखा। कोर्ट ने अपने फैसले में चुनाव आयोग को फिर से मामले में सुनवाई करने को कहा है। इसके साथ ही राष्ट्रपति के फैसले को रद्द कर दिया गया है।

इस फैसले के आने के बाद दिल्ली मुख्यमंत्री केजरीवाल ने ट्वीट किया, सत्य की जीत हुई। दिल्ली के लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों को ग़लत तरीक़े से बर्खास्त किया गया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली के लोगों को न्याय दिया। दिल्ली के लोगों की बड़ी जीत। दिल्ली के लोगों को बधाई।

हमारे पाठकों को बताते चले कि ये पूरा मामला लाभ का पद मामले को लेकर है। जिसको साल की शुरूआत में 19 जनवरी को चुनाव आयोग द्वारा की गई सिफारिश पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 22 जनवरी को आप के 20 विधायकों की सदस्यता समाप्त कर दी थी। इसी पक्ष में आप विधायकों ने दिल्ली हाईकोर्ट को दरवाजा खटखटाया।

बता दें केजरीवाल सरकार ने इन विधायकों को संसदीय सचिवों के पद पर नियुक्ति की थी जिसे चुनाव आयोग ने लाभ का पद मानते हुए उनकी सदस्यता रद्द करने की सिफारिश की थी। हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए आप विधायकों ने आरोप लगाया था कि आयोग ने आरोपी विधायकों को अपना पक्ष रखने का अवसर नहीं दिया और एकपक्षीय सुनवाई करते हुए सदस्यता रद्द करने की सिफारिश राष्ट्रपति को भेज दी।

अब हाईकोर्ट ने मामले की फिर से सुनवाई करने का आदेश चुनाव आयोग को दिया है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद आप विधायक सौरव भारद्वाज ने बताया कि कोर्ट ने आयोग को फिर से लाभ का पद मामले की सुनवाई करने और आरोपी विधायकों की बात सुनने का आदेश दिया है।

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