शाहपुरा शाहपुरा जिला मुख्यालय के फुलिया कला थाना क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने गए राजकीय कर्मचारियों पर पथराव कर घायल करने एवं राज कार्य मे बाधा पहुंचने वाले आरोपियों को अलग-अलग धाराओं में अपर लोक जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार ओझा ने 3 वर्ष का कारावास एवं 5हजार रुपए के अर्थ दण्ड की सजा सुनाई जानकारी के अनुसार अपर लोक अभियोजन हितेश शर्मा ने बताया कि 2015 में फुलिया कला थाना क्षेत्र मे तहसीलदार के आदेश से पुलिस जाप्ता के साथ राजपुरा गांव में पक्का अतिक्रमण हटाने गए अधिकारी एवं कर्मचारियों पर पथराव में घायल हुए एवं राज कार्य में बाधा पहुंचने पर न्यायालय ने 35 साक्षय एवं 62 दस्तावेज के आधार पर न्यायाधीश सुनील कुमार ओझा ने रामचंद्र गुर्जर रामधन गुर्जर भागचंद गुर्जर वरदी चंद खाती रामनिवास कुम्हार लाड देवी गुर्जर रुकमा देवी गुर्जर को 143, 341/149, 353/149, 332/149, 333/149 भारतीय दंड संहिता के दोषी पाते हुए अलग-अलग धाराओं में तीन वर्ष कारावास की सजा 5 हजार का जुर्माना किया।
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