नए कानून भारतीय न्याय संहिता से कानून की जानकारियां प्रदान की

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शाहपुरा -मुख्यालय पर पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार कांवत के निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, चंचल मिश्रा पुलिस उपअधीक्षक रमेश तिवारी एवं आसपास के थाना क्षेत्र के पुलिस निरीक्षक आदि के मार्गदर्शन में सोमवार को नए भारतीय कानूनों भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 पर जिले के पुलिस अधिकारियों गणमान्य नागरिक महिलाएं शांति समिति के सदस्य के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारतीय न्याय संहिता कानून पर पंचायत समिति सभागार मेंसमीक्षा की गई जानकारी के अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा 1 जुलाई 2024 से लागू किए जा रहे नए कानूनों भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि समय के साथ अपराधों कर प्रवृति, रिपोर्ट करने के तरीकों तथा अनुसंधान तकनीकों में सुधार करते हुए सरकार द्वारा लागू किए गए है। उक्त कानूनों के अनुसार वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार अपराधों को रिकार्ड करने, अनुसंधान और अपराधों के प्रकारों में भी परिवर्तन हुए हैं, जिनके बारे में पुलिस के साथ आमजन और अन्य विभागों को भी जानकारी होना आवश्यक बताया गया एवं नए कानूनों के बारे में अधिक से अधिक जागरूकता आमजन तक पहुंचाने के लिए प्ररित किया।अधिनियमों और कानूनों में समय के साथ बदलाव होते हैं अधिनियमों में बालकों और महिलाओं के विरूद्ध कारित अपराधों के मामलों में किए गए परिवर्तनों पर बताया गया
पुरानी आईपीसी, सीआरपीसी तथा भारतीय एविडेन्स एक्ट के स्थान पर 1 जुलाई से लागू किए गए भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के बारे में विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई गई। उन्होने नए अधिनियमों में अपराधों की सूचना देने के डिजिटल तरीकों की सराहना करते हुए नागरिकों तथा पुलिस अधिकारियों के लिए आसानी बताई। उन्होने बताया कि नए कानूनों में कुछ अनुपयोगी धाराओं को हटाया गया है और कुछ नवीन अपराधों को समय के दृष्टिगत जोडा भी गया है। आमजन की दृष्टि से उपयोगी परिवर्तनों को उल्लेखित करते हुए विस्तृत जानकारी दी गई। उन्होने बालकों से अपराध कारित कराए जाने जैसे अपराधो के बारे में पुराने और नए अधिनियमों पर जानकारी देते हुए उपस्थित आमजन एवं सदस्यों से समाज में व्याप्त ऐसे अपराधों के संबंध में विचार विमर्श किया। नए अधिनियमों में सजाओं के बारे में जानकारी देते हुए सामुदायिक सेवा के बारे में बताया तथा सरहानीय कदम बताया। अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, पुलिस अधिकारियों, पुलिस मित्रों, ग्र सुरक्षा सखियों आदि को नए अधिनियमों पर अपने कार्यस्थल के साथ ही समाज परिवार तथा आस-पडौस में अधिक से अधिक जागरूकता लाने के लिए सुझाव उपलब्ध कराए।
कार्यशाला से पूर्व भारतीय न्याय संहिता और नए कानून को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजन लाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य व जिले के पुलिस अधिकारियों व सामुदायिक समूहों के सदस्यों से जुड़कर उन्हें नए कानून की जानकारी दी। मुख्यमंत्री श्री भजन लाल ने नए कानून को लेकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने तथा समस्त पुलिस थानों के बाहर नए क़ानूनों की जानकारी देने के लिए बोर्ड लगाने के निर्देश दिए। उक्त राज्य स्तरीय प्रसारण को जिले के सभी पुलिस थानों पर संबंधित थानाधिकारियो हिंदू जागरण मंच के हनुमान धाकड़ मदन कंवर शर्मा रीना लोहार सुमित्रा माली का भंवर कंवर नायक गोपाल घुसर ताजुद्दीन उस्ता शंकर खटीक ओमसेन एडवोकेट कैलाश धाकड़ अंकित शर्मा मोहन गुर्जर सुरेश घुसर आदि मौजूद रहे।

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