इनकम टैक्स भरने वालों के लिए बड़े काम की खबर, ITR फॉर्म में हुए ये 4 बदलाव

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नई दिल्ली: सीबीडीटी ने असेसमेंट इयर 2018-19 के इनकम टैक्स रिटर्न फाइल के फॉर्म्स कुछ बदलाव किए गए है। इन बदलावों की जानकारी नीचे खबर में लिंक के साथ दी गई। टैक्स विभाग ने बताया है कुछ ही चीजों को बदला गया है बाकी अभी तक जिस तरह यह प्रक्रिया की जाती है वैसी ही की जाएगी।

बदलाव नम्बर-1:
सबसे बेसिक ITR-1 या सहज टैक्सपेयर्स की सैलरीड क्लास फाइल करती है। पिछले वित्त वर्ष में 3 करोड़ करदाताओं ने इसका प्रयोग किया था। ITR-1 के बदले हुए फॉर्म में टैक्स के दायर में आने वाले अलाउंसेस, सैलरी पर होने वाला प्रॉफिट के लिए अलग कॉलम दिए गए हैं। यानी इस बार सैलरीड क्लास को अपने सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में ज्यादा जानकारी देनी होगी।

सीबीडीटी ने कहा कि ITR-1 वे लोग फाइल कर सकते हैं भारत के नागरिक हैं और उनकी इनकम 50 लाख रुपये तक है। साथ ही जिनकी इनकम सैलरी से, एक हाउस प्रॉपर्टी से या इंट्रेस्ट से हो रही है। सैलरी की बेसिक डिटेल्स (फॉर्म 16 में मौजूद) और हाउस प्रॉपर्टी से होने वाली इनकम को अनिवार्य कर दिया गया है। यहां क्लिक कर देखें फॉर्म…

बदलाव नम्बर-2:
ITR-2 में भी बदलाव किए गए हैं। हिंदू अविभाजित परिवारों जिनकी इनकम बिजनस या प्रोफशन के अलावा किसी से होती है वह इसके जरिए ITR-2 फाइल कर सकते हैं। वह व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार जिनको इनकम बिजनेस या प्रोफशन से होती है वे ITR-3 या ITR-4 फाइल कर सकते हैं।

बदलाव नम्बर-3:
NRI करदाताओं के मामले में किसी एक विदेशी बैंक अकाउंट की जानकारी क्रेडिट या रिफंड के लिए देनी होगी। असेसमेंट इयर 2017-18 के लिए आईटीआर फॉर्म में एक निश्चित अवधि (नोटबंदी को देखते हुए) में किए गए कैश डिपॉजिट की जानकारी इस बार नहीं देनी है। इस बार 12 अंकों के आधार नंबर या 28 अंकों की आधार एनरॉलमेंट आईडी भरनी होगी।

बदलाव नम्बर-4:
सीबीडीटी ने कहा कि 80 या उससे अधिक उम्र के करदाता और ऐसे टैक्सपेयर्स जिनकी इनकम 5 लाख से कम है और उन्होंने कोई रिफंड का दावा नहीं किया है वे पेपर फॉर्म में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इसके लिए वह ITR-1 या ITR-4 का इस्तेमाल कर सकते हैं। नए इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म वेबसाइट www.incometaxindia.gov.in पर उपलब्ध हैं। आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। नए फॉर्म देखने के लिए यहां क्लिक करें…

 

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