SC: सिनेमाघरों में फिल्म से पहले बजना चाहिए राष्ट्रगान, नहीं तो होगी कारवाई

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दिल्ली: श्याम नारायण चौकसे की तरफ से दायर कि गई जनहित याचिका में सुप्रीम कोर्ट से यह निर्देश देने की मांग की गई थी कि देशभर में सिनेमाघरों में फिल्म शुरू होने से पहले राष्ट्रगान बजाया जाना चाहिए। इसके अलावा याचिका में मांग की गई थी कि राष्ट्रगान को सरकारी समारोहों और कार्यक्रमों में गाने के बारे में उचित नियम और प्रोटोकॉल तय होने चाहिए।

इसी पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने देशभर के सभी सिनेमाघरों को फिल्म शुरू होने से पहले राष्ट्र गान बजाने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी सिनेमाघरों में फिल्म शुरू होने से पहले राष्ट्रगान बजाया जाना चाहिए और स्क्रीन पर तिरंगा दिखाया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि सभी नागरिकों को राष्ट्रगान और राष्ट्र ध्वज का सम्मान करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि राष्ट्रगान बजने पर सिनेमाघरों में मौजूद सभी लोगों को खड़े होकर इसका सम्मान करना चाहिए।

केंद्र और सभी राज्यों के सचिवों ने SC के इस आदेश का सर्कुलर प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में पब्लिश करने की सहमति दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्देश में कहा है कि राष्ट्रगान का व्यसायिक फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि राष्ट्रगान को आपत्तिजनक चीजों पर प्रिंट नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश एक जनहित याचिका की सुनवाई के बाद दिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रगान का संक्षिप्त रूप नहीं बजाया जा सकता, राष्ट्रगान का फुल वर्जन ही बजेगा।