कोर्ट के एक फैसले के बाद, मुंबई में अचानक लगी धारा 144, जानिए पूरा मामला

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महाराष्ट्र: बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई की आरे कॉलोनी को जंगल घोषित करने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। इसके बाद शुक्रवार को पेड़ काटने का काम शुरू हो गया। कटाई का विरोध कर रहे लोगों ने आरोप लगाया कि प्रशासन ने पेड़ काटना शुरू कर दिया है।

मुंबई पुलिस ने हालात को देखते हुए मुंबई के आरे जंगलों में मेट्रो-रेल परियोजना स्थल के पास के क्षेत्र में सीआरपीसी की धारा 144 लागू कर दी गई है। पुलिस ने कहा कि शुक्रवार रात से ही 38 प्रदर्शनकारियों पर आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेने वाली शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी को भी हिरासत में ले लिया गया।

सूत्रों के मुताबिक, 800 से ज्यादा पेड़ काटे जा चुके हैं। पेड़ काटने के लिए और भी मशीन्स साइट पर मंगवाई गई हैं। दमकल विभाग की टीम भी मौके पर मौजूद है। इलाके के 3 किलोमीटर के रेडियस में किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है। शुक्रवार रात को 100 से ज्यादा लोगों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया। मीडिया को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई। प्रदर्शनकारियों ने मेट्रो रेल साइट पर जमकर नारेबाजी की। इस दौरान पुलिस के साथ लोगों की झड़प हुई।

विपक्षी दलों ने सत्तारूढ़ शिवसेना-भाजपा गठबंधन को निशाना साधते हुए कहा कि वे पेड़ों को बचाने में विफल रहे हैं। वहीं, गिरफ्तार किए गए कम से कम 38 प्रदर्शनकारियों के खिलाफ धारा 353, 332, 143 और 149 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

एक कार्यकर्ता ने कहा कि इलाके में भारी पुलिस की तैनाती है। किसी को भी आरे कॉलोनी में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। यहां तक कि पर्यटकों को भी रोका जा रहा है।

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