राजस्व कार्मिकों के विरुद्ध पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर किए जा रहे दुर्व्यवहार के संबंध में ज्ञापन सौंपा

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हनुमानगढ़। राजस्थान राजस्व सेवा परिषद् हनुमानगढ़ द्वारा मंगलवार को मुख्य सचिव राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर के नाम जिला कलक्टर को ज्ञापन देकर जिला कलक्टर झुंझुनु द्वारा तहसीलदार झुंझुनु सुरेन्द्र सिंह चौधरी एवं अन्य राजस्व कार्मिकों के विरुद्ध पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर किए जा रहे दुर्व्यवहार के संबंध में ज्ञापन एवं निन्दा प्रस्ताव पत्र सौंपा। ज्ञापन में बताया कि जिला कलक्टर महोदया झुंझुनु द्वारा पूर्वाग्रह से ग्रस्त हो बिना निरीक्षण किए तहसीलदार सुरेन्द्र सिंह चौधरी को राजस्थान सिविल सेवा नियम 1958 के नियम 17 सीसीए के तहत आरोप पत्र जारी किया जाना दिनांक 12 मार्च 2024 को तहसीलदार सुरेन्द्र सिंह चौधरी को जिला कलक्टर महोदया द्वारा आरोप पत्र अन्तर्गत राजस्थान सिविल सेवा नियम 1958 के नियम 17 सीसीए जारी किया गया जो दिनांक 14.03.2024 को तहसीलदार को प्राप्त हुआ। उक्त आरोप पत्र/ज्ञापन में सुरेन्द्र सिंह चौधरी को अपना जवाब प्रस्तुत करने हेतु ज्ञापन प्राप्ति की तिथि से 15 दिवस का समय दिया गया।

आरोप पत्र में सुरेन्द्र सिंह चौधरी के विरुद्ध कुल 5 आरोप आरोपित किए गए हैं। उक्त आरोप पत्र का जवाब देने के क्रम में सुरेन्द्र सिंह चौधरी द्वारा जिला कलक्टर से अपने पत्र क्रमांक 1249 दिनांक 14.3.2024 द्वारा दिनांक 13.02.2024 को तहसील कार्यालय के निरीक्षण प्रतिवेदन के साथ साथ अन्य दस्तावेज उपलब्ध कराने हेतु निवेदन किया गया। आरोप पत्र के बिन्दु संख्या 3, 4 व 5 में दिनांक 13.02.2024 को किए गए निरीक्षण को आधार बनाया गया है जबकि वास्तव में जिला कलक्टर द्वारा उक्त दिनांक को तहसील कार्यालय का कोई भौतिक निरीक्षण नहीं किया गया था। उक्त निरीक्षण प्रतिवेदन की प्रति दिनांक 02. 05.2024 को जिला कलक्टर महोदया द्वारा हस्ताक्षरित कर सुरेन्द्र सिंह चौधरी को प्रेषित की गई। उक्त आरोप पत्र एवं निरीक्षण प्रतिवेदन आपस में विरोधाभासी है, साथ ही तहसीलदार को निरीक्षण प्रतिवेदन में पाई गई कमियों की पालना कर उन्हें दूर करने का समय भी नहीं दिया गया।

जिससे यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि जिला कलक्टर महोदया द्वारा पूर्वाग्रह ग्रस्त हो पूर्व नियोजित तरीके से तहसीलदार के विरुद्ध कार्यवाही की गई है। आरोप पत्र के बिन्दु सं. 1 के संबंध में पालना रिपोर्ट तहसील कार्यालय के पत्र क्रमांक 151 दिनांक 13.02.2024 द्वारा ही श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी झुंझुनु को प्रेषित की जा चुकी थी एवं बिन्दु संख्या 2 के संबंध में तहसीलदार द्वारा उपखण्ड अधिकारी से संबंधित दस्तावेजों की मांग की गई है जो आज दिनांक तक अप्राप्त है। इसी के साथ तहसील झुंझुनु के एक साबित आदतन शिकायतकर्ता बनवारी लाल देवा की सारहीन एवं अतार्किक शिकायतों को तरजीह देते हुए तहसीलदार एवं अन्य तहसील स्टाफ के विरुद्ध एक आरएएस अधिकारी से जाँच करवा ली जाकर उसे स्वयं जिला कलक्टर महोदया द्वारा राज्य सरकार को प्रेषित किए जाने के पश्चात् अन्य स्तर से जाँच आने पर पुनः जाँच के नाम पर मानसिक प्रताडना दी जा रही है, जबकि पूर्व में की गई जाँच दस्तावेजी साक्ष्यों पर आधारित थी और प्रतिवादी द्वारा कोई साक्ष्य राजस्थान राजस्व सेवा परिषद् किसी अनियमितता के संबंध में प्रस्तुत नहीं किया गया।

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