कंटेनमेंट जोन में 31 दिसम्बर तक रहेंगा लाॅकडाउन लागू किसी भी प्रकार की छूट नहीं होगी अनुमत

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संवाददाता भीलवाड़ा। जिला मजिस्टेªट एवं अध्यक्ष आपदा प्रबंधन शिवप्रसाद एम. नकाते ने कंटेनमेंट जोन के लिए नये दिशा निर्देश जारी किये है। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए निर्देशानुसार अब कंटेनमेंट जोन में 31 दिसम्बर तक लाॅकडाउन रहेगा। कन्टेनमेंट जोन में किसी भी प्रकार की छूट अनुमत नहीं होगी। जिले की सभी नगर पालिकाओं की परिधी क्षेत्रा में रात्रि 8 बजे से प्रातः 6बजे तक रात्रिकालीन कफ्र्यू रहेगा। सभी बाजार, कार्य स्थल एवं व्यावसायिक काॅम्प्लेक्स रात्रिकालिन कफ्र्यू के दौरान बन्द रहेंगे। विद्यार्थियों के लिए एवं नियमित कक्षा गतिविधियों के लिए सभी शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान 31 दिसम्बर तक बंद रहेंगे। कंटेनमेंट जोन से बाहर के क्षेत्रों में विवाह संबंधी आयोजन में मेहमानों की संख्या 100 से अधिक नहीं होगी। अन्त्येष्टि में अनुमत व्यक्तियों की संख्या 20 से अधिक नहीं होगी। कोविड-19 प्रबन्धन के लिए सामान्य सुरक्षा निर्देशों की पूरे जिले में कड़ाई से पालना की जायेगी। किसी भी वाहन निजी या वाणिज्यिक से यात्रा कर रही सवारियों की संख्या पंजीकृत वाहन की स्वीकृत बैठक क्षमता से अधिक नहीं होगी। अनिवार्य एवं आपातकालीन सेवाओं से संबधित कार्यालय, कैमिस्ट शाॅप, आई,टी. कम्पनिया, विवाह संबंधी समारोह, चिकित्सा सेवाओं से सम्बंधित कार्यस्थल व बस स्टेण्ड, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट से आने जाने वाले यात्राीगण व माल परिवहन करने वाले भार वाहनो के आवागमन, माल के लोडिंग एवं अन लोडिंग तथा इसके लिए नियोजित व्यक्ति और व फैक्ट्रिया जिनमें निरंतर उत्पादन हो रहा हो, जिनमें रात्रिकालीन शिफ्ट चालू हो पर सशर्त प्रतिबंध लागू नही होगी।

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