108 फीट ऊंचा हनुमान ध्वज हटाने पर विवाद, पूरे गांव में लगी धारा 144, जानें पूरा मामला?

मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि जहां तिरंगा फहराया जाता हो, वहां भगवा झंडा फहराना नियमों के खिलाफ है। परमिशन राष्ट्रीय ध्वज लगाने के लिए ली गई थी, लेकिन वहां दूसरा झंडा फहराया गया।

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Karnataka Hanuman Flag: कर्नाटक के मांड्या के केरागोडु गांव में रविवार (28 जनवरी) को पुलिस अधिकारियों ने 108 फीट ऊंचे हनुमान ध्वज को हटा दिया। इसके बाद यहां विवाद हो गया। इस दौरान गुस्साए लोगों ने स्थानीय कांग्रेस विधायक रवि कुमार के बैनर तोड़ दिए और उनके खिलाफ नारे लगाए।

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इसके बाद प्रशासन ने गांव में भारी पुलिस बल तैनात किया। पुलिस ने भीड़ को रोकने के लिए लाठीचार्ज का सहारा लिया। इसके बाद पुलिस ने पोल से हनुमान ध्वज हटाकर वहां तिरंगा लगा दिया। वहीं गांव में धारा 144 लगा दी गई। दरअसल, पिछले हफ्ते ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत से परमिशन लेकर यह हनुमान ध्वज फहराया था। बाद में इसके खिलाफ शिकायतें दर्ज की गई और प्रशासन ने पुलिस को ध्वज निकालने का आदेश दिया।

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प्रशासन के इस आदेश से नाराज ग्रामीणों ने पहले ताे शनिवार (27 जनवरी) को अपनी दुकानें बंद रखीं, लेकिन जब रविवार को पुलिस ध्वज निकालने पहुंची तो मामला गर्मा गया। लोग पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। ग्रामीणों के विरोध प्रदर्शन में भाजपा और बजरंग दल के कार्यकर्ता भी शामिल हो गए।

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इसे लेकर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि जहां तिरंगा फहराया जाता हो, वहां भगवा झंडा फहराना नियमों के खिलाफ है। परमिशन राष्ट्रीय ध्वज लगाने के लिए ली गई थी, लेकिन वहां दूसरा झंडा फहराया गया। हम मंदिर के पास हनुमान ध्वज स्थापित करने के लिए तैयार हैं। हम भी राम भक्त हैं। उन्होंने ये भी कहा अगर एक स्थान पर इसकी अनुमति दी जाती है, तो यह अन्य स्थानों पर भी लागू होगा। कल वे ये भी कह सकते है कि कलेक्टर कार्यालय के सामने भगवा झंडा लगाया जाए, क्या इसकी परमिशन दी जा सकती है?

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