धारा 370 को हटाने के लिए दशकों से किया PM मोदी ने संघर्ष, ये तस्वीर है इसका सबूत

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पीएम मोदी की पुरानी तस्वीर

ट्रेंडिंग खबर: जम्मू कश्मीर से 370 हटाए जाने की खुशी में देशवासी पीएम मोदी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। देशवासियों का कहना है कि मोदी सरकार और बीजेपी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र के सबसे अहम वादे को पूरा किया है। उन्होंने साहसी कदम उठाया है।

इस फैसले के बाद लगातार सोशल मीडिया पर कई तरह ट्रेंड शुरू हो गए हैं। इन्ही ट्रेंड के बीच पीएम मोदी की कुछ पुरानी तस्वीरें वायरल हो रही है। जिसमें वो धारा 370 हटाने के लिए कहीं संघर्ष और आंदोलन करते नजर आ रहे हैं। तस्वीर में पीएम मोदी जहां बैठे हुए नजर आ रहे हैं उसके पीछे जो बैनर दिख रहा है उसमें  साफ तौर पर लिखा हुआ नजर आ रहा है कि 370 हटाओ आतंकवाद मिटाओ और देश बचाओ।

आपको बता दें इस ऐतिहासिक फैसले में जम्मू-कश्मीर को दो भागों में भी बांटने का फैसला लिया गया है। जम्मू-कश्मीर के साथ ही लद्दाख भी अब क्रेंद्र शासित प्रदेश होगा। धारा 370 को हटाने को लेकर कांग्रेस सरकार की आलोचना कर रही है। इस पर विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि कश्मीर में कर्फ्यू है। तीन पूर्व मुख्यमंत्री नजरबंद कर दिए गए हैं। राज्य में हालात वैसे ही हैं, जैसे जंग के वक्त होते हैं।

370 हटने से जम्मू कश्मीर में ये बदलाव होंगे

  1. संसद से पारित कानून अब सीधे लागू होंगे, अब तक भारतीय संसद के अधिकार जम्मू कश्मीर को लेकर सीमित थे। अब तक ये होता था कि डिफेंस, विदेश और वित्तीय मामले को छोड़कर अगर संसद कोई भी कानून बनाती थी तो वो वह जम्मू-कश्मीर में लागू नहीं होता था। ऐसे कानून को लागू कराने का प्रावधान यह था कि इसके लिए पहले संसद द्वारा पारित कानून को जम्मू-कश्मीर राज्य की विधानसभा में पास होना जरूरी था। ये अधिकार राज्य को 370 के तहत ही मिले हुए थे। अब ये खत्म हो गया है।

2. भारत का कोई भी नागरिक चाहे वो देश के किसी भी हिस्से में रहता हो अब उसे कश्मीर में स्थायी तौर पर रहने, अचल संपत्ति खरीदने का अधिकार मिल जाएगा। अब तक 35ए की वजह ये नहीं हो पा रहा था।

3. देश का कोई भी नागरिक जम्मू-कश्मीर में सरकारी नौकरी पा सकता है। भारतीय संविधान के अंदर उसे सभी अधिकार प्राप्त हो चुके हैं।

4. जम्मू-कश्मीर की महिला अगर किसी दूसरे राज्य के स्थायी नागरिक से शादी करती हैं तो उसकी और उसके बच्चों के लिए अब कश्मीरी नागरिकता जैसे अड़चने नहीं होंगी, क्योंकि अब कश्मीरी नागरिकता जैसी चीज़ नहीं होगी। और सूबे से दोहरी नागरिकता भी खत्म हो जाएगी।

5. राज्य की विधानसभा का कार्यकाल अब पांच साल का होगा, जो पहले छह साल का था।

6. जम्मू-कश्मीर का अपना झंडा और अपना संविधान नहीं होगा। जम्मू-कश्मीर ने 17 नवंबर 1956 को अपना संविधान पारित किया था। जिसे अब खत्म कर दिया गया है।

7. अब तक कश्मीर में आर्थिक इमरजेंसी नहीं लगाई जा सकती थी, अब उसे खत्म कर दिया गया है।

8. जम्मू-कश्मीर में वोट का अधिकार सिर्फ वहां के स्थाई नागरिकों को था, अब दूसरे राज्य के लोग यहां वोट कर सकेंगे। चुनाव में उम्मीदवार भी बन सकते हैं।

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