यात्रीगण ध्यान दें! रेल सफर के दौरान ज्यादा सामान रखने पर अब लगेगा जुर्माना, यहां पढ़ें नियम

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नई दिल्ली: रिजर्व कोच में अब हद से ज्यादा लगेज लेकर सफर करने वाले यात्रियों पर लगाम कसने के लिए रेलवे ने शुरूआती दिनों में एक अभियान चलाया है। जिसमें यात्रियों को जरूरत से ज्यादा सामान साथ ना ले जाने की सलाह दी जाएगी। ये अभियान 8 जून से 22 जून के बीच चलाया जाएगा।

इस अभियान के तहत यात्रियों को बताया जाएगा कि किस कोच में कितना सामान लेकर जाया जा सकता है और यदि तय मानकों से अधिक सामान पाया गया तो रेलवे द्वारा जुर्माना भी लगाया जाएगा। ये जुर्माना सामान के किलोग्राम के हिसाब से लगाया जाएगा।

किस श्रेणी में कितना सामान ले जा सकते हैं?

रेलवे ने सभी श्रेणियों के लिए किलोग्राम निर्धारित कर दिया है। जनरल कोच में यात्री 35 किलोग्राम तक सामान ले जा सकते हैं, जिसमें से 10 किलोग्राम पर छूट है। वहीं स्लीपर कोच में 40 किलोग्राम सामान, एसी थ्री टियर और एसी टू टियर में भी 40 किलोग्राम सामान ले जा सकते हैं। इन तीनों ही श्रेणी में 10 किलोग्राम सामान पर छूट है, इस सामान पर यात्रियों को कोई पैसा नहीं देना होगा। वहीं एसी फर्स्ट टियर में यात्री 70 किलोग्राम तक सामान ले जा सकते हैं, जिसमें 15 किलोग्राम छूट के दायरे में है।

इस बारे में एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इन सभी श्रेणियों में निशुल्क सीमा से अधिक सामान यात्री बुक कराकर ले जाएं और यदि गंतव्य पर पहुंचने के बाद जांच के दौरान अगर यात्री के पास निशुल्क सीमा से अधिक सामान पाया गया तो अतिरिक्त सामान पर पार्सल चार्ज का 6 गुना अधिक अथवा न्यूनतम 50 रुपए जुर्माना वसूला जाएगा।

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