सैनिक की विधवा किसी से शादी करे, जारी रहेगा भत्ता: रक्षा मंत्रालय

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नई दिल्ली: रक्षा मंत्रालय ने वीरता पुरस्कार पाने वाले सैनिकों की विधवाओं को दिए जाने वाले भत्ते के नियम में अहम बदलाव करते हुए सूचना जारी की है कि, दिवंगत पति के भाई से शादी करने पर ही विधवा भत्ता जारी रखा जाता था।

नए नियम के अनुसार, रक्षा मंत्रालय ने कहा, सैनिक पति के शहीद होने के बाद उसकी पत्नी किसी और से शादी करने पर भी भत्ता मिलना जारी रहेगा। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि सैनिक के भाई से शादी करने पर भत्ता मिलने के नियम को हटा दिया गया है।

सरकार ने बताया है कि वीरता पुरस्कार पाने वाले भत्ते के हकदार होते हैं, जिसके लिए रक्षा मंत्रालय ने 1972 में एक पत्र जारी किया था। मंत्रालय ने 1995 में एक और पत्र जारी किया, जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया।

रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि भत्ते को जारी रखने के लिए पति के भाई के साथ विवाह की शर्त हटाने के लिए कई अनुरोध मिले थे। इस मुद्दे पर सरकार ने विचार किया। अब भत्ते को जारी रखने के लिए पति के भाई से विवाह की शर्त को हटाने का फैसला लिया गया है।

इसके लिए 16 नवंबर को पत्र जारी कर दिया गया है। इसके अनुसार, भत्ता पहले तो वीरता पुरस्कार के प्राप्तकर्ता को मिलेगा। उसकी मृत्यु के बाद उसकी कानूनी रूप से विवाहित रही विधवा को भत्ता मिलेगा, जिसे उसकी मृत्यु तक भत्ता मिलता रहेगा।

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