सरकारी कार्यालयों में कोई कर्मचारी तंबाकू पदार्थों का सेवन करता पाया गया तो लगेगा जुर्माना- कलक्टर

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महामारी अधिनियम एवं तंबाकू नियंत्रण कानून उल्लंघन करने वालों की अब खैर नहीं

हनुमानगढ़। अब सरकारी कार्यालयों में अगर कोई तंबाकू पदार्थों का सेवन करता पाया गया तो उस पर जुर्माना लगेगा।  राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत जिला स्तरीय समन्वय समिति एवं टास्क फोर्स की शुक्रवार को जिला कलेक्ट्रेट में हुई बैठक में जिला कलक्टर जाकिर हुसैन ने ये निर्देश दिए। बैठक में कोटपा अधिनियम की धारा 4,5,6,7 के अंतर्गत सभी प्रावधानों के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की गई । बैठक में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के नोडल अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डा. अरुण कुमार द्वारा कार्यक्रम के एजेंडे पर बिंदुवार विस्तृत रूप से बताया तथा सभी विभागों की इसमें कैसी भूमिका सुनिश्चित की जाए उसके लिए चर्चा की गई । बैठक में सभी विभागों में धूम्रपान निषेध क्षेत्र के चेतावनी बोर्ड लगाए जाने के लिए निर्देशित किया गया । जिला शिक्षा अधिकारी, उपनिदेशक महिला बाल विकास अधिकारिता विभाग एवं तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ को अधीनस्थ समस्त संस्थाओं के साथ समस्त आंगनबाड़ी केंद्रों को तंबाकू मुक्त घोषित करने के लिए तथा कोटपा एक्ट की धारा 4 व 6 के तहत पूर्ण पालना करने के लिए पाबंद किया गया। बैठक में पुलिस विभाग को कोटपा एक्ट को मासिक अपराध बैठक में शामिल करने तथा प्रत्येक थाना चौकी को मासिक टारगेट देकर कोटपा अधिनियम के तहत चालान की कार्यवाही निष्पादित करने के लिए निर्देशित किया गया। साथ ही मासिक अपराध बैठक में तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ को उपस्थित रहने के लिए निर्देश दिए गए ताकि समय-समय पर कार्यक्रम की समीक्षा की जा सके और कार्यक्रम के समय-समय पर होने वाले बदलावों के बारे में सूचना का आदान प्रदान किया जा सके। इसके अलावा प्रत्येक थाना व चौकी को यह निर्देश प्रदान करने के लिए कहा गया कि वह क्षेत्रा में एनटीसीपी टास्क फोर्स को मांग अनुसार दो कांस्टेबल उपलब्ध करावे तथा आवश्यकता पड़ने पर पूर्ण सहयोग देवें ।

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