कोलकता के एक शख्स का वैवाहिक बलात्कार का मामला सुर्खियों में छाया हुआ है। पत्नी का आरोप है कि पति ने बिना उसकी मर्जी के जबरन उसे संबंध बनाने के लिए मजबूर किया। महिला ने अपने ससुरालवालों पर दहेज मांगने और यातनाएं देने की भी शिकायत दर्ज करवाई है।
महिला का दावा है कि उसने अदालत का दरवाजा भी खटखटाया है क्योंकि उसके पास कोई और चारा नहीं था। महिला के बयानों की जांच कर रहे एक अधिकारी ने कहा, हम इस मामले के सभी पहलुओं को देख रहे हैं और कानूनी सहायता ले रहे हैं। हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहते।
दरअसल ये घरेलू हिंसा का पहला ऐसा मामला है जिसमें एक महिला ने अपने पति पर बलात्कार के आरोप लगाए हैं। पुलिस जांच में पाया गया है कि जब शादी तय हुई थी तो महिला के परिवार को बताया गया था कि शख्स निजी बैंक में एक वरिष्ठ अधिकारी है लेकिन शादी के बाद पति की सच्चाई सामने आयी जिसके बाद पत्नी ने पति को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया।
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महिला अधिकार संगठन भारतीय दंड संहिता में संशोधन की मांग कर रही है ताकि वैवाहिक बलात्कार को कानून में शामिल किया जा सके। महिला संगठन स्वयं की संस्थापक-निदेशक अनुराधा कपूर ने कहा कि कानून में खामी की वजह से बहुत से वैवाहिक बलात्कार के मामले घरेलू हिंसा अधिनियम और दहेज निरोधक अधिनियम के तहत दर्ज कराए जाते हैं।
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