महिला को ‘छम्मकछल्लो’ बोला तो हो जाएगी जेल, जानिए क्या कोर्ट का नया फैसला

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महाराष्ट्र: छम्मकछल्लो गाना तो आपने सुना ही होगा। वही करीना-शाहरूख वाला। लेकिन अब आपको ये गाना या शब्द दोनों जेल की हवा खिला सकते है। ठाणे की एक अदालत ने कहा है कि इस शब्द का इस्तेमाल एक महिला के लिए करना अपमान है और ऐसा करने वाले को साधारण कैद की सजा या जुर्माना लगाया जा सकता है।

समाचार एंजेसी के अनुसार, इस मामले में आरोपी का एक पड़ोसी उसके खिलाफ अदालत गया था। यह आठ साल पुराना मामला है। पड़ोसी महिला की शिकायत के मुताबिक, 9 जनवरी 2009 को जब वह अपने पति के साथ सैर से लौट रही थी, तब उसे एक कूड़ेदान से ठोकर लग गई। महिला ने कहा कि यह कूड़ेदान आरोपी ने सीढ़ियों पर रखा था।

आरोपी इस दंपति पर चिल्लाने लगा और उस महिला को ‘छम्मकछल्लो’ कह डाला। इसपर महिला बेहद गुस्सा हो गई और पुलिस से संपर्क किया लेकिन पुलिस ने शिकायत दर्ज करने से इनकार कर दिया। तब महिला ने अदालत का रुख किया।

ज्यूडीशियल मजिस्ट्रेट आर टी लंगाले ने उनके मामले को सही ठहराते हुए कहा कि आरोपी ने धारा 509 (शब्द, इशारे या किसी हरकत से महिला का अपमान) के तहत अपराध किया है।

मजिस्ट्रेट ने अपने आदेश में कहा, ‘यह एक हिंदी शब्द है। अंग्रेजी में इसके लिए कोई शब्द नहीं है। भारतीय समाज में इस शब्द का अर्थ इसके इस्तेमाल से समझा जाता है। आम तौर पर इसका इस्तेमाल किसी महिला का अपमान करने के लिए किया जाता है। यह किसी की तारीफ करने का शब्द नहीं है, इससे महिला को चिढ़ होती है और उसे गुस्सा आता है।’ तो अब आप भी ध्यान रखिए मजाक में भी ऐसा कहना आपको जेल की हवा पानी खिला सकता है।

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