ब्वॉयफ्रेंड होने का मतलब ये नहीं कि महिला का रेप किया जा सकता है: HC

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मुंबई: बाम्बे हाईकोर्ट ने रेप के मामले में सुनवाई करते हुए फैसले दिया कि किसी महिला का कोई पुरूष मित्र हो सकता है लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि इससे किसी दूसरे व्यक्ति को उसका बलात्कार करने का अधिकार मिल जाए।

न्यायमूर्ति ए एम बदर ने पिछले हफ्ते दिए गए आदेश में बाल यौन अपराध निरोधक अधिनियम (पॉक्सो) अधिनियम के तहत बलात्कार का दोषी करार दिए गए एक व्यक्ति को जमानत देने से इनकार कर दिया। उसे अपनी नाबालिग भतिजी का बार-बार बलात्कार करने का दोषी करार दिया गया है।  अदालत ने उसकी इस दलील को खारिज कर दिया कि पीड़िता के ‘‘दो पुरूष मित्र हैं, जिनके साथ उसके यौन संबंध थे।’’

न्यायमूर्ति बदर ने कहा, ‘‘कोई महिला चरित्रहीन हो सकती है लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि कोई भी इसका फायदा उठा सकता है। उसे ना कहने का अधिकार है।’’ ‘‘अगर हम यह बात मान भी ले कि इस मामले में की पीड़िता के दो पुरूष मित्र थे तो इससे याचिकाकर्ता को उसके साथ बलात्कार करने का अधिकार नहीं मिल जाता।’’

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न्यायाधीश ने साथ ही कहा कि घटना उस समय हुई जब पीड़ित लडकी नाबालिग थी।  उन्होंने कहा, ‘‘उसने जिरह के दौरान साफ साफ कहा है कि याचिकाकर्ता ने बार बार उसके साथ बलात्कार किया।’’  महाराष्ट्र के नासिक के रहने वाले याचिकाकर्ता को पॉक्सो अदालत ने 2016 में दोषी करार देते हुए 10 साल की जेल की सजा सुनायी थी।

इसके बाद उसने जमानत के लिये उच्च न्यायालय में याचिका दायर की और दावा किया कि उसने उक्त अपराध नहीं किया। दोषी व्यक्ति ने जमानत का अनुरोध करते हुये कहा कि वह अपने परिवार में कमाने वाला अकेला सदस्य है। इसी याचिका पर कोर्ट ने फैसला सुनाया।

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