Agniveer Haryana: हरियाणा में अग्निवीरों को 10% आरक्षण, जानें क्या-क्या मिलेगा?

हरियाणा में प्रदेश सरकार द्वारा भर्ती किए जाने वाले कांस्टेबल, माइनिंग गार्ड, फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डन और एसपीओ, की भर्ती में 10 प्रतिशत आरक्षण प्राप्त होगा.

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हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सीएम सैनी ने ऐलान किया कि अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में 10 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। ग्रुप सी में 5 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। बिना ब्याज के 5 लाख तक कर्ज भी मिलेगा।

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, ”अग्निपथ योजना 14 जून 2022 को पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा लागू की गई थी। इस योजना के तहत अग्निवीरों को 4 साल के लिए भारतीय सेना में तैनात किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लोकहित की ये योजना है। इस योजना के माध्यम से हमारे पास स्किल्ड युवा, एक्टिव युवा तैयार होते हैं।”

CM सैनी ने कहा कि हमने इन अग्निवीरों को ग्रुप डी और सी में सरकारी पदों के लिए निर्धारित अधिकतम आयु में 3 साल की छूट देने का भी फैसला किया है। पहले बैच के मामले में आयु में यह छूट 5 साल की होगी। सरकार ग्रुप-C में सिविल पदों में सीधी भर्ती में अग्निवीरों के लिए 5 फीसदी आरक्षण और ग्रुप डी में एक फीसदी आरक्षण देगी।

CM सैनी ने कहा कि अगर कोई औद्योगिक इकाई प्रतिमाह 30 हजार रुपए से ज्यादा वेतन देती है तो हरियाणा सरकार उस औद्योगिक इकाई को 60 हजार रुपए वर्ष की सब्सिडी देगी। इसके साथ ही राज्य सरकार ने ग्रुप सी पदों पर भर्ती में अग्निवीर के लिए 5 फीसदी आरक्षण की घोषणा की है।

हरियाणा में किन-किन क्षेत्रों की नौकरी में मिलेगा आरक्षण
हरियाणा में प्रदेश सरकार द्वारा भर्ती किए जाने वाले कांस्टेबल, माइनिंग गार्ड, फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डन और एसपीओ, की भर्ती में 10 प्रतिशत आरक्षण प्राप्त होगा। ग्रुप बी और सी में सरकारी पदों के लिए अधिकतम आयु में 3 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी, परंतु अग्निवीरों के पहले बैच के मामले में यह छूट 5 वर्ष की होगी। सरकार ग्रुप सी में सिविल पदों पर सीधी भर्ती में अग्निवीरों के लिए 5 प्रतिशत आरक्षण और ग्रुप बी में 1 प्रतिशत आरक्षण देगी।”

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CISF और BSF ने अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने का ऐलान किया
CISF और BSF ने 12 जुलाई को पूर्व अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने का ऐलान किया। इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। जल्द ही नियम लागू किए जाएंगे। अग्निवीर पर केंद्र सरकार ने यह फैसला 2 साल पहले किया था। BSF डीजी नितिन अग्रवाल और CISF डीजी नीना सिंह ने यह जानकारी दी।

दरअसल 18 जून 2022 को गृह मंत्रालय ने इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया था। इसमें कहा था कि CAPF और असम राइफल्स में पूर्व अग्निवीरों को 10% आरक्षण दिया जाएगा। CAPF के अंतर्गत BSF, CRPF, ITBP, SSB और CISF ऑर्म्ड आती हैं।

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