भारत सरकार सिम खरीदने और बेचने के नियमों पर हुई सख्त, टेलीकॉम कंपनियों पर लग सकता है 10 लाख का जुर्माना..पढ़ें पूरी खबर

Govt tightens rules for new SIM cards : सरकार सिम खरीदने और बेचने के नियमों को लेकर बड़े बदलाव करने जा रही है। नया नए नियमों के मुताबिक अब डीलर्स का सिम बेचने के लिए वेरिफिकेशन होना जरूरी होगा। नए सिम बेचने के लिए डीलर्स को रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा।

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Govt tightens rules for new SIM cards : 1 दिसंबर से सरकार सिम खरीदने और बेचने के नियमों को लेकर बड़े बदलाव करने जा रही है। नया नए नियमों के मुताबिक अब डीलर्स का सिम बेचने के लिए वेरिफिकेशन होना जरूरी होगा। नए सिम बेचने के लिए डीलर्स को रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। इसके अलावा 90 दिन के बाद ही डिएक्टिवेट सिम को नए ग्राहक को दे सकते हैं।

दरअसल, DoT ने सितंबर महीने में ही फर्जी सिम कार्ड बेचने वालों पर नकेल कसने के लिए दो सर्कुलर जारी किए थे। इन सर्कुलर के अनुसार भारत में सिम बेचने और इस्तेमाल करने के नियमों पर कुछ बदलाव किये गये हैं। पहले इन नियमों को 1 अक्टूबर से लागू किया जा रहा था।

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नए नियमों के मुताबिक, एक आधार कार्ड से आप 9 सिम कार्ड का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। पको बता दें कि, जम्मू-कश्मीर, असम सहित उत्तर-पूर्व राज्यों में एक आधार कार्ड पर 6 सिम कार्ड ही इस्तेमाल किया जा सकता है।

नए नियमों के मुताबिक, सिम कार्ड बंद होने के 90 दिन बाद ही वह नंबर किसी और व्यक्ति को दिया जाएगा। थोक में सिम कार्ड जारी नहीं किए जाएंगे। केवल व्यावसायिक कनेक्शन के जरिए ही थोक में सिम कार्ड खरीदे जा सकेंगे।

टेलीकॉम कंपनियों को उनके सिम कार्ड बेचने वाली दुकानों का KYC करना अनिवार्य होगा। अगर टेलीकॉम कंपनियां ऐसा नहीं करती हैं तो उन्हें हर दुकान के लिए 10 लाख रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है।

मौजूदा नंबरों के लिए सिम कार्ड खरीदने वाले ग्राहकों को नई सिम खरीदने के लिए आधार स्कैनिंग जरूरी होगी। इसके अलावा, डेमोग्राफिक डेटा कलेक्शन जरूरी होगा।

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