COVID-19: सैनिटाइजर और मास्क की कालाबाजारी पर लगाम, सरकार ने तय की कीमत

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नई दिल्ली: भारत में बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों के बीच, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अस्पतालों और चिकित्सा शिक्षा संस्थानों को पर्याप्त संख्या में वेंटिलेटर और ऑक्सीजन के उच्च प्रवाह वाले मास्क खरीदने के लिए कहा है लेकिन लगातार मिल रही कालाबाजारी की खबरों के बाद, उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने मास्क और सैनिटाइजर को लेकर चल रही कालाबाजारी और इनमें बेतहाशा वृद्धि पर लगाम लगा दी है और ट्वीट कर इनकी कीमतें तय कर दी है।


केंद्रीय मंत्री ने लिखा है, सरकार ने इसे गंभीरता से लेते हुए इनकी कीमतें तय कर दी हैं। उन्होंने हैंड सेनिटाइजर का दाम तय करते हुए लिखा है कि 200 एमएल. बोतल की खुदरा कीमत 100 रु. से अधिक नहीं होगी। अन्य आकार की बोतलों की कीमत भी इसी अनुपात में रहेंगी। ये कीमतें 30 जून 2020 तक पूरे देश में लागू रहेंगी।

मास्क की कीमतों के बारे में पासवान ने लिखा है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत 2 और 3 प्लाई मास्क में इस्तेमाल होने वाले फैब्रिक की कीमत वही रहेगी जो 12 फरवरी 2020 को थी, 2 प्लाई मास्क की खुदरा कीमत 8 रु./मास्क और 3 प्लाई की कीमत 10 रु./मास्क से अधिक नहीं होगी।

आपको बता दें, कोरोनावायरस का संक्रमण देश में गंभीर होता जा रहा है। महाराष्ट्र में शनिवार को 11 नए मामले सामने आए हैं। अब राज्य में 63 और देशभर में 280 से अधिक संक्रमित मिलें हैं। वहीं दिल्ली में 26 नए मामलों की पुष्ठि हुई है। पीएम मोदी ने रविवार 22 मार्च देशवासियों से जनता कर्फ्यू की अपील की है। जिसमें पीएम ने कहा है कि लोग इस दिन पूरे दिन घर पर रहें। जनता कर्फ्यू के दौरान इंडियन रेलवे ने लगभग कई ट्रेनों की सेवा बंद भी कर दी है। वहीं कल से भारत आने वाली इंटरनेशनल फ्लाइट्स को रोक दिया है।

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