मछली पालन के नाम पर धोखाधड़ी 4 साल की सजा

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संवाददाता शाहपुरा- शाहपुरा भीलवाड़ा शाहपुरा अतिरिक्त मुख्य मजिस्ट्रेट शाहपुरा के आरजेएस राजेश कुमार मीणा ने भारतीय दंड संहिता की धारा 420 एवं 406 में दोषी पाते हुए अपराधी को 4 साल एवं 2 वर्ष का कठोर कारावास बीस हजार एवं 10हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई जानकारी के अनुसार विद्वान न्यायाधीश राजेश कुमार मीणा ने अपराधी विजेंद्र कुमार कश्यप पिता सीताराम कश्यप निवासी हरियाणा गुड़गांव को प्रार्थी अरविंद सोलंकी की पुलिस रिपोर्ट के आधार पर भंवरलाल माली रघुराज पूरा सोहनलाल एवं शहबाज खान से फिश फार्च्यून प्रोड्यूस नामक कंपनी के नाम से सभी प्रत्येक प्रार्थी से 5 लाख 50 हजारों रुपए नकद एवं बैंक के माध्यम से लिये और इकरारनामा लिखा जिसके पालना नहीं की और केवल गड्ढा खोदकर काम खत्म किया यहां तक कि चौकीदार भी नहीं रखा इत्यादि तथ्यों को देखते हुए साक्ष्य प्रमाण के आधार पर भारतीय दंड संहिता अपराध की धारा 420 एवं 406 में दोषी पाते हुए विजेंद्र कुमार कश्यप को 4 साल एवं 2 साल का कठोर कारावास 20 हजार एवं 10 हजार का आर्थिक दंड की सजा सुनाई अर्थदंड न देने पर 10 एवं 5 माह का कारावास की सजा का आदेश पारित किया

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