हनुमानगढ़। किसी भी खाद्य के खाने से सेहत में बिगड़े इसे ध्यान में रखते हुए भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने कड़े कदम उठाये हैं। खाद्य पदार्थ बनाने वाले, संग्रहण कर्ता को विक्रेता को अब एफएसएसएआई की फोसटेक योजना के तहत ट्रेनिंग लेनी अनिवार्य है। जंक्शन के नारंग होटल में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सीएमएचओ नवनीत शर्मा थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नवनीत शर्मा ने कहा कि इस प्रशिक्षण से व्यापारियों को खाद्य नियमों की जानकारी मिलेगी वह सुरक्षित भोजन निर्मित हो सकेगा जिससे जिले में खाद्य सुरक्षा का कार्य मजबूत होगा। उक्त प्रशिक्षण एफएसएसएआई के अंतर्गत एसडी ग्लोबल सर्टिफिकेशन संस्था द्वारा दी जा रही है एवं एफएससीएआई द्वारा इसका सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। भविष्य में यह सर्टिफिकेट ना होने की स्थिति में खाद्य व्यापारी खाद्य लाइसेंस प्राप्त नहीं कर पाएगा इस ट्रेनिंग सर्टिफिकेट की वैधता 2 साल की होगी। उक्त प्रशिक्षण में 50 मिठाइयों के विक्रेता ने ट्रेनिंग प्राप्त की। प्रशिक्षण में व्यापार संबंधी आवश्यक नियमों की जानकारी दी गई जिससे कि व्यापारी सुरक्षित खाद्य बना सकें और प्रशिक्षण कार्यक्रम में एसडी ग्लोबल सर्टिफिकेशन संस्था के सदस्यों का विशेष सहयोग रहा।
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