कर्मचारी महासंघ ने किया उपखण्ड कार्यालयों पर प्रदर्शन, सौंपा असहयोग आन्दोलन नोटिस

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हनुमानगढ़। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर जिलाध्यक्ष चन्द्रभान ज्याणी के नेतृत्व में सभी उपशाखाओं द्वारा उपखण्ड अधिकारी के माध्यम से मुख्य सचिव को ज्ञापन देकर असहयोग आन्दोलन का नोटिस दिया गया। कर्मचारियों की मुख्य मांगों में राज्य सरकार, बोर्ड, निगम, स्वायत्तशासी संस्थाओं पंचायती राज एवं सहकारी संस्थाओं में कार्यरत कार्मिकों के लिये समान काम समान वेतन की नीति लागू कर, पूर्व के वेतनमानों में उत्पन्न विभिन्न विसंगतियों का निराकरण कर, कार्मिकों का न्यूनतम वेतन रू. 25 हजार निर्धारित करते हुए, 7वें केन्द्रीय वेतनमान के समस्त परिलाभ (वेतन भत्ते) लागू करने, राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 30.10.2017 द्वारा अनुसूची-5 में किये गये संशोधनों (मूल वेतन कटौती) को निरस्त कर वित्त विभाग द्वारा पूर्व में जारी अधिसूचना दिनांक 28.06.2013 के अनुसूची-5 में ग्रेड पे के अनुसार निर्धारित मूल वेतन के आधार पर ही मूल वेतन देते हुए पे मैट्रिक्स निर्धारित की जाये, बोर्ड, निगम, स्वायत्तशासी संस्थाओं पंचायती राज एवं सहकारी संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों को पूर्व की भांति राज्य कर्मचारियों के अनुरूप 7वें वेतन आयोग सहित अन्य परिलाभ दिये जायें। नवीन भर्ती सेवा नियम एवं नवीन पेंशन नियम-2004 को समाप्त कर पूर्ववर्ती व्यवस्था पुनः लागू की जावें प्रोवेशन में पूर्व की भांति नियमित वेतनमान देय हो, राज्य कर्मचारी बोर्ड, निगम, पंचायतीराज एवं स्वायत्तशाषी संस्थाओं के कार्मिकों को सेवाकाल में 5 पदोन्नति के अवसर दिये जावें एवं समयबद्ध पदोन्नति डीपीसी की जायें, पदोन्नति नहीं होने की स्थिति में 7,14,21,28 एवं 32 वर्ष की सेवा पर पदोन्नति के पद का वेतनमान स्वीकृत किया जायें, राजस्थान सरकार के अधीन संविदा ठेकाकर्मी समेकित वेतन पर कार्यरत आंगनबाडी कार्यकर्ताओं, आशा सहयोगी, सहायिका, साथिन, होमगार्ड कर्मी, वन मित्र, कृषक मित्र, मैन विद मशीन कर्मी, कम्प्यूटरकर्मी, नरेगाकर्मी, एनआरएचएम कर्मी, मिड-डे मील कर्मी, पंचायत राज्य के हैंड पम्प मिस्त्री, जनता जलकर्मी, पैराटीचर्स 103 कर्मी, फार्मासिस्ट, पशुसेवा केन्द्र कर्मी अटल सेवा केन्द्र कर्मी, विधार्थी मित्र, शिक्षाकर्मी, लोकजुम्बिश कर्मी, प्रेरक को नियमित कर समस्त परिलाभ राज्य कार्मिकों के अनुरूप स्वीकृत किये जावें भविष्य में संविदा अथवा अस्थाई प्रक्रिया बन्द की जावें।

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