इस राज्य में लगी मौसम को लेकर धारा 144 लागू, अबतक हुई 78 की मौत

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पटना: बिहार के गया में जिलाधिकारी ने भीषण गर्मी से जनता को राहत दिलाने के लिए एक अनूठा कदम उठाते हुए धारा 144 लगा दी। यानि इस दौरान कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम, राजनैतिक कार्यक्रम, धरना प्रदर्शन और लोगों के एक जगह जमा रहने पर रोक रहेगी। यह पहला मौका है कि जब किसी राज्य में मौसम को लेकर धारा 144 लगाई गई है।

जिलाधिकारी ने कहा कि लू से या बीमार होने पर इलाज के दौरान किसी भी शख्स की मृत्यु हो जाने पर आक्रोशित परिजनों या असामाजिक तत्वों द्वारा कानून एवं व्यवस्था के लिए समस्या पैदा हो सकती है, और लोक शांति भंग हो सकती है।

जिलाधिकारी अभिषेक सिंह ने रविवार को जारी आदेश में कहा कि लू का सबसे ज़्यादा प्रकोप पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 4 बजे तक रहता है, इसलिए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए वह समूचे गया जिले के लिए यह आदेश जारी कर रहे हैं।

आदेश के मुताबिक, जिले में सभी तरह के निर्माण कार्यों पर दिन में 11:00 बजे से अपराह्न 4:00 बजे तक के लिए रोक लगा दी गई है, ताकि मज़दूरों एवं अन्य संबंधित कर्मियों को भीषण गर्मी एवं लू से बचने का अवसर प्राप्त हो सके। इसके अलावा मनरेगा के तहत करवाए जाने वाले कार्यों को दिन के 10:30 बजे तक ही करवाने का निर्देश जारी किया गया है। जिलाधिकारी ने कहा है कि पूर्वाह्न 10:30 बजे तक मनरेगा के कार्य सम्पन्न करवाए जाएं।

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